लखनऊ: उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा कर लिया गया है और अब ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित होने जा रही है. इस प्रक्रिया के दौरान, प्रदेश के करीब 2.89 करोड़ मतदाता अनमैप्ड रह गए हैं, यानी उनका नाम सूची में नहीं आया है. ऐसे में, चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं को नाम जुड़वाने का एक और मौका दिया है. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए.
चुनाव आयोग ने जारी की नई तिथियां
उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर को वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई थी. पहले 12 दिसंबर, फिर 26 दिसंबर तक गणना फॉर्म भरने की तिथियों का विस्तार किया गया. 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 6 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है. इसी दिन प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी और इसके बाद दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी.
अनमैप्ड मतदाताओं को मिलेगा एक और मौका
यदि आपकी जानकारी के अनुसार आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो चुनाव आयोग ने आपको एक और अवसर दिया है. 6 जनवरी से आयोग नोटिस जारी करेगा और आपको अपने नाम को लिस्ट में जोड़ने के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा. इसके लिए आपको निर्धारित फॉर्म भरने होंगे और अपने दावे पेश करने होंगे. दावा-आपत्ति की प्रक्रिया 6 फरवरी तक चलेगी, और उस बाद चुनाव आयोग अपने निर्णय के आधार पर अंतिम सूची जारी करेगा.
फॉर्म भरकर करें आवेदन
यदि आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो आपको एक निश्चित फॉर्म भरकर इसे अपने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा करना होगा. इसके बाद, चुनाव आयोग के सामने एक सुनवाई में शामिल होना होगा जहां आपको यह प्रमाणित करना होगा कि आप भारतीय नागरिक हैं और मतदान के योग्य हैं. सुनवाई में आपके पास आधार कार्ड जैसे दस्तावेज भी हो सकते हैं, जो आपकी पहचान को प्रमाणित करेंगे.
ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना नाम
आप अपने नाम को ड्राफ्ट मतदाता सूची में ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं और "Search Your Name in E-Roll" बटन पर क्लिक करें. या फिर आप https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर भी जाकर सीधे अपना नाम या वोटर आईडी नंबर (EPIC नंबर) डालकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यदि आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, तो आप अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं, जहां पोलिंग बूथ की एक प्रति उपलब्ध रहेगी.
नाम न होने पर क्या करें?
अगर आपको ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम नहीं मिलता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले, फॉर्म-6 और Annexure-IV भरें और इसे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा करें. इसके अलावा, आप इसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. यदि आपके नाम का कोई कारण बताने का मौका मिलेगा, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र हो.
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