UP News: उत्तर प्रदेश के लाखों प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. योगी सरकार ने शिक्षकों के लंबे समय से अटके सामान्य तबादलों को मंजूरी दे दी है. अब शिक्षक अपनी इच्छा के अनुसार जिले के भीतर या बाहर तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे. सरकार का यह फैसला शिक्षा सत्र 2025-26 से प्रभावी होगा, जिससे शिक्षकों को अपने गृह जिले में या पसंदीदा जगह पर सेवा देने का मौका मिलेगा. इससे पहले जिले के अंदर तबादले 2016 में और जिले के बाहर तबादले 2023 में किए गए थे.
कैसे होगा ट्रांसफर?
सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कमेटी गठित की है. इसमें मुख्य विकास अधिकारी, डायट प्राचार्य, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) शामिल होंगे. बीएसए इस कमेटी के सचिव होंगे.
यू-डायस पोर्टल पर छात्रों की संख्या और स्कूल में शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा. इच्छुक शिक्षक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे. आवेदन की फोटोकॉपी व अन्य प्रमाणपत्र बीएसए कार्यालय में जमा कराने होंगे. यदि दस्तावेज़ों में कोई त्रुटि पाई गई, तो संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी.
सेवा अवधि की बाध्यता नहीं
यह निर्णय खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के लिए सेवा के वर्षों की कोई शर्त नहीं होगी. यानी शिक्षक अपनी नौकरी के कितने साल पूरे कर चुके हैं, इसका असर ट्रांसफर पर नहीं पड़ेगा.
शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले से शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है. उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने इसे “लाखों शिक्षकों के हित में उठाया गया ऐतिहासिक कदम” बताया है. उनका कहना है कि इस फैसले से शिक्षकों में उत्साह बढ़ेगा और वे अपने कार्यस्थल पर और बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.
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