UP: योगी सरकार का बड़ा फैसला, रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी 90 प्रतिशत की छूट

    उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी और पट्टा एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी छूट का ऐलान किया गया है.

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    लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी और पट्टा एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी छूट का ऐलान किया गया है. इसके अलावा, वृद्धा पेंशन से संबंधित भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को आवेदन की प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई है. आइए जानते हैं यूपी सरकार के इस फैसले के बारे में विस्तार से.

    रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन पर 90% छूट

    योगी सरकार ने किरायेदारी और पट्टा एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन पर 90 प्रतिशत तक की छूट देने का ऐलान किया है. अब 10 साल तक के किराएदारी एग्रीमेंट पर यह छूट मिलेगी. इस कदम का उद्देश्य यह है कि 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टांप पेपर पर 11 महीने के किराएदारी एग्रीमेंट की प्रक्रिया को आसान और सस्ता बनाया जा सके. इसके माध्यम से सरकार यह चाहती है कि अधिक से अधिक लोग किराएदारी एग्रीमेंट को रजिस्टर करें, जिससे कानूनी सुरक्षा और विवादों से बचाव हो सके. हालांकि, इस छूट का लाभ सिर्फ किरायेदारी एग्रीमेंट पर मिलेगा, जबकि टोल और पट्टा संबंधित एग्रीमेंट पर यह छूट लागू नहीं होगी.

    अब सीधे खाते में वृद्धा पेंशन

    योगी सरकार ने राज्य के वृद्ध नागरिकों के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. अब 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. सरकार ने निर्णय लिया है कि यह पेंशन राशि अब सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी. हालांकि, यह राशि सिर्फ उन्हीं को भेजी जाएगी, जिन्होंने इस सुविधा के लिए अनुमति दी होगी.

    यह निर्णय यूपी के वृद्ध नागरिकों के लिए बहुत राहत देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इससे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत या लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा. अब वृद्धा पेंशन प्राप्त करने के लिए सिर्फ अनुमति देना होगा, और राशि सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगी.

    बागपत में मेडिकल कॉलेज का निर्माण

    कैबिनेट की बैठक में बागपत जिले में मत्स्य पालन विभाग की 5.07 हेक्टेयर भूमि पर एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भी मंजूरी दी गई. हालांकि, इसमें एक विवादित 0.53 हेक्टेयर भूमि को बाहर रखा गया है. यह मेडिकल कॉलेज सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत स्थापित किया जाएगा. चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी गई है. इस निर्णय से बागपत जिले में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नया अवसर उत्पन्न होगा, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा और राज्य में मेडिकल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा.

    लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन

    योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली में भी संशोधन किया है. इसके तहत अब लेखपालों के सहायक यानी चेनमैन को लेखपाल के पद पर 2 प्रतिशत की दर से पदोन्नति दी जाएगी. यह कदम लेखपाल सेवा में सुधार लाने और कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से लिया गया है. इससे न केवल लेखपालों को उनके कार्य के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता दिखाने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा.

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