लखनऊ: रक्षाबंधन के खास मौके पर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है. प्रदेश में अब महिलाएं एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट का फायदा उठा सकेंगी. इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति खरीद में आर्थिक राहत मिलेगी और साथ ही यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा. आइये जानते हैं इस फैसले की विस्तार से जानकारी.
1 करोड़ तक की संपत्ति पर मिलेगी 1% की छूट
योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें अब महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इससे पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू होती थी, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपये की छूट मिलती थी. अब यह सीमा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे महिलाएं अब अधिकतम 1 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकेंगी. यह कदम महिलाओं के लिए संपत्ति खरीद को और सुलभ और किफायती बना देगा.
महिलाओं के आत्मविश्वास में होगा इज़ाफा
उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इस फैसले को लेकर कहा, “यह निर्णय मध्यमवर्गीय महिलाओं के लिए संपत्ति का मालिक बनने का सुनहरा मौका प्रदान करेगा. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आर्थिक रूप से और सशक्त हो सकेंगी.” यह कदम महिलाओं को संपत्ति में भागीदार बनाने के साथ-साथ उन्हें समाज में एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा.
‘मिशन शक्ति’ को मिलेगा नया बल
यह फैसला राज्य सरकार के ‘मिशन शक्ति’ अभियान को और मजबूती प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जो कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.
समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा
यह कदम महिलाओं के लिए केवल एक आर्थिक सुविधा नहीं है, बल्कि इससे उनके सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि होगी. स्टांप और पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, "यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और वे समाज में एक नई ताकत के रूप में उभरेंगी."
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