मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 को लेकर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के दो शिफ्ट में परीक्षा कराने के फैसले को खारिज कर दिया है। अब यह परीक्षा 15 जून 2025 को केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। कोर्ट का मानना है कि दो शिफ्ट में परीक्षा करवाना अनुचित और भेदभावपूर्ण हो सकता है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
30 मई 2025 को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय कुमार और एन.के. अंजारिया की बेंच ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा का कठिनाई स्तर एक जैसा नहीं हो सकता। इससे छात्रों को अनुचित लाभ या नुकसान हो सकता है। दो शिफ्ट में परीक्षा करवाना न्यायिक रूप से गलत और पारदर्शिता के विरुद्ध है। NBE के पास पर्याप्त समय है कि वह एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने की उचित व्यवस्था करे।
मुद्दा कहां से उठा?
पहले NEET-PG 2025 को दो शिफ्ट में कराने की योजना थी। इस पर मेडिकल छात्रों और डॉक्टर्स के समूह United Doctors Front (UDF) और डॉ. अदिति समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई। उनका तर्क था. पेपर की कठिनाई अलग-अलग हो सकती है, जिससे रैंक प्रभावित होगी। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। 2024 में भी यही गलती हुई थी और कई छात्रों को अनुचित रैंक मिली थी। इन बातों को आधार बनाकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और अंततः छात्रों को न्याय मिला।
कोर्ट ने NBE को क्या निर्देश दिए?
परीक्षा 15 जून को एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। सिक्योर और पारदर्शी परीक्षा केंद्र तय किए जाएं। परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। रॉ स्कोर, आंसर की, और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सार्वजनिक किया जाए — जैसा कि 2024 में भी कोर्ट ने आदेश दिया था।
छात्रों में क्यों थी नाराज़गी?
2024 में भी दो शिफ्ट में हुई परीक्षा के बाद छात्रों ने शिकायत की थी कि एक शिफ्ट का पेपर आसान था। NBE ने आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी नहीं किया था, जिससे छात्र अपने मार्क्स को सत्यापित नहीं कर सके। इससे हजारों छात्रों की रैंक प्रभावित हुई और कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
आगे क्या होगा?
अब NEET-PG 2025 परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाई जाएगी और 15 जुलाई 2025 तक इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश परीक्षा की व्यवस्था में दिक्कत आती है, तो NBE कोर्ट से परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की अनुमति मांग सकता है।
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