Salman Khan Notice From Consumer Court: फिल्मी पर्दे पर दबंग अंदाज़ के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता सलमान खान अब एक विज्ञापन को लेकर कानूनी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने अभिनेता के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करते हुए जयपुर पुलिस को इसकी तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने सलमान खान को 6 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.
यह मामला राजश्री पान मसाला के एक विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें उत्पाद को कथित तौर पर केसरयुक्त बताकर प्रचार किया गया. आयोग में दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया और झूठे दावे किए गए.
जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने इससे पहले 6 जनवरी को इस विज्ञापन के प्रसारण और सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया था. हालांकि, याचिका के अनुसार 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने उसी विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाए जाने की जानकारी सामने आई, जिसे आयोग के आदेशों की सीधी अवहेलना माना गया.
आयोग का सख्त रुख
जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 के अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्य ग्यारसी लाल मीणा ने याचिकाकर्ता योगेंद्र सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया.
आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जयपुर पुलिस कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि सलमान खान के खिलाफ जारी 10 हजार रुपये के जमानती वारंट की विधिवत तामील हो. आदेश में यह भी कहा गया है कि अभिनेता को 6 फरवरी को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा.
उपभोक्ता अधिकारों पर जोर
आयोग ने अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा कि भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करते हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि झूठे या भ्रम फैलाने वाले दावों के जरिए किसी भी उत्पाद का प्रचार करना कानूनन अपराध है. आयोग ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि आदेशों की अनदेखी की गई तो और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं.
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