नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के शिकार घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज्य में केंद्र की राह-वीर योजना को लागू करने का ऐलान किया है. इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों के 'गोल्डन ऑवर' के दौरान घायल व्यक्तियों को शीघ्र इलाज दिलवाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना है. इसके अंतर्गत, जो लोग सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करेंगे, उन्हें 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा. सरकार का मानना है कि यह योजना नागरिकों को बिना किसी डर के मदद करने के लिए प्रेरित करेगी.
राह-वीर योजना का उद्देश्य
राह-वीर योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है. सरकार का कहना है कि यदि घायल व्यक्ति को हादसे के तुरंत बाद, यानी 'गोल्डन ऑवर' के दौरान अस्पताल पहुंचा दिया जाए, तो उसकी जान बचाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. हालांकि, अक्सर लोग पुलिस की कार्रवाई और कानूनी परेशानी के डर से घायलों की मदद नहीं करते. इस योजना के जरिए नागरिकों का डर कम किया जाएगा और उन्हें कानूनी सुरक्षा दी जाएगी, ताकि वे बिना किसी भय के मदद के लिए आगे आ सकें.
पुरस्कार की पात्रता: 25,000 रुपये की राशि
इस योजना के तहत उन नागरिकों को पुरस्कार दिया जाएगा जिन्होंने गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में घायल किसी व्यक्ति को तुरंत मदद पहुंचाई हो और गोल्डन ऑवर के भीतर उसे अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया हो. ऐसे नागरिकों को 25,000 रुपये की नकद राशि दी जाएगी. यदि एक ही हादसे में एक से अधिक लोग मदद करते हैं, तो भी कुल मिलाकर 25,000 रुपये की राशि ही दी जाएगी. इसके अतिरिक्त, सालभर में 10 सर्वश्रेष्ठ 'राह-वीर' को राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख रुपये का विशेष पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र मिलेगा. यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के रूप में होगा.
चयन और भुगतान की प्रक्रिया
राह-वीर योजना के तहत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक मूल्यांकन समिति बनाई जाएगी. इस समिति में जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल होंगे. चुने गए 'राह-वीर' को पुरस्कार राशि सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाएगी, और इसके लिए एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा. इस योजना में केंद्र सरकार भी राज्यों को प्रारंभिक अनुदान प्रदान करेगी.
कानूनी सुरक्षा का आश्वासन
राह-वीर योजना मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत गुड सेमेरिटन (Good Samaritan) नियमों के अनुरूप है, जो नागरिकों को सड़क दुर्घटनाओं में मदद करने के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है. इसके तहत, जो लोग अपनी इच्छा से घायलों की मदद करते हैं, उन्हें किसी भी अनावश्यक पूछताछ या कानूनी कार्रवाई से बचाया जाएगा. यह नागरिकों को न केवल सहायता करने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि उन्हें मदद करने में आने वाली कानूनी अड़चनों से भी मुक्त करेगा.
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