PAN–Aadhaar Link Update 2026: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही टैक्सपेयर्स के बीच PAN और आधार लिंकिंग को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज और अफवाहों की वजह से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने PAN-Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है या नहीं. क्योंकि अगर PAN निष्क्रिय हो गया, तो इसका असर सीधे बैंकिंग, टैक्स और कई जरूरी वित्तीय कामों पर पड़ता है.
अब तक केंद्र सरकार या आयकर विभाग की ओर से डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों ने तय समयसीमा के भीतर PAN और आधार को लिंक नहीं कराया है, उनका PAN 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव माना जा सकता है.
इनऑपरेटिव PAN से क्या-क्या दिक्कतें होंगी?
अगर आपका PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं.इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना संभव नहीं रहेगा.बैंक से जुड़े बड़े लेनदेन अटक सकते हैं.शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में परेशानी आ सकती है.जहां-जहां PAN जरूरी है, वहां अतिरिक्त टैक्स कटौती भी हो सकती है.
अपना PAN एक्टिव है या नहीं, ऐसे करें तुरंत जांच
अगर आपको अपने PAN के स्टेटस को लेकर शक है, तो बिना देर किए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.वहां PAN नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालकर OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होता है.प्रक्रिया पूरी होते ही स्क्रीन पर आपका PAN स्टेटस दिखाई देने लगेगा.
अगर PAN हो गया है इनऑपरेटिव, तो क्या करें?
घबराने की जरूरत नहीं है. अगर PAN निष्क्रिय हो चुका है, तब भी आप उसे दोबारा चालू करा सकते हैं. इसके लिए PAN-Aadhaar लिंकिंग करनी होगी और निर्धारित लेट फीस जमा करनी पड़ेगी. फीस भरने और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद PAN को फिर से एक्टिव किया जा सकता है.
PAN दोबारा एक्टिव होने में कितना समय लगेगा?
लेट फीस जमा करने और लिंकिंग पूरी करने के बाद PAN को दोबारा चालू होने में आमतौर पर कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लग सकता है. इस अवधि में PAN से जुड़े लेनदेन पर ज्यादा टैक्स कटौती जैसे नियम लागू रह सकते हैं.
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