मध्य प्रदेश के इन 5 शहरों में लागू हुआ नया नियम, अब बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी पहनना होगा हेलमेट

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अब, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.

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भोपाल: मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अब, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. यह नया नियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहले से मौजूद था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों को कम करना है.

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सख्ती

पिछले कुछ समय से, दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने का नियम केवल चालक तक सीमित था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है. डीआईजी पीटीआरआई, टीके विद्यार्थी ने कहा कि यह नियम पहले से लागू था, लेकिन इसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा. इस कदम से न केवल चालक, बल्कि यात्री भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से कवर होंगे. इस समय, हेलमेट न पहनने पर 300 रुपये का चालान कटता है, जो अब पीछे बैठने वाले यात्रियों पर भी लागू होगा.

हेलमेट पहनने से मौत का खतरा 70% कम

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हेलमेट पहनने से दुर्घटना के दौरान सिर की चोटों को 70% तक कम किया जा सकता है, और इससे मौत का खतरा भी कम हो जाता है. बेंगलुरु जैसे शहरों में जहां हेलमेट के उपयोग को सख्ती से लागू किया गया, वहाँ सड़क हादसों में कमी आई है. इसके मद्देनजर, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपनाने का निर्णय लिया है, ताकि राज्य के पांच प्रमुख शहरों में हादसों की संख्या में कमी आ सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

पहले पेट्रोल भरवाने पर भी हेलमेट था अनिवार्य

मध्य प्रदेश में हेलमेट से संबंधित यह नियम कोई नया नहीं है. अगस्त 2025 में इंदौर में पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे कलेक्टर द्वारा निरस्त कर दिया गया था. अब एक बार फिर से यह नियम लागू किया गया है, और इस बार इसमें पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी हेलमेट पहनने की आवश्यकता होगी.

जुर्माना और नियम का पालन

इस नए नियम का पालन न करने पर 300 रुपये का चालान लगाया जाएगा, जैसा कि पहले से ही लागू है. हालांकि, कई लोग इसे एक अनुशासन के तौर पर देख रहे हैं, ताकि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और हादसों की संख्या में कमी लाई जा सके. हेलमेट पहनने के इस नियम के तहत, केवल चालक ही नहीं, बल्कि अब यात्रियों को भी इस नियम का पालन करना होगा.

अगले चरण में प्रदेशभर में लागू होगा यह नियम

इस समय यह नियम केवल इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन तक सीमित है, लेकिन अगले चरण में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले समय में प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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