Goa Breaking: धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2026 पेश करने को मंजूरी दी. इसमें जबरन, दबाव, अनुचित प्रभाव, लालच, धोखाधड़ी या शादी के जरिए किए गए कथित धर्म परिवर्तन के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव है. विधेयक में उम्र कैद तक की सजा, कम से कम ₹500 का जुर्माना और पीड़ितों को ₹5 लाख तक का मुआवजा देने का प्रावधान है. प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई शादी सिर्फ गैर कानानूनी धर्म परिवर्तन के मकसद से या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए की गई पाई जाती है तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है. गैर कानानूनी धर्म परिवर्तन में शामिल दोषियों को कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है.
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