MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार, 10 नवंबर को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. इस बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् गायन से हुई, जो एक सकारात्मक और सांस्कृतिक पहल के रूप में देखा गया. बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मासिक सहायता राशि में वृद्धि, आचार्य शंकर संग्रहालय के निर्माण के लिए बजट स्वीकृति, और शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई.
लाडली बहना योजना में मासिक सहायता राशि में बढ़ोतरी
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 250 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर अब 1500 रुपये की जाएगी. मार्च 2023 में इस योजना की शुरुआत 1000 रुपये मासिक सहायता राशि के साथ की गई थी, जिसे सितंबर 2023 में बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया था. अब नवंबर 2025 से इसे 1500 रुपये किया जाएगा. इस निर्णय से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित करना होगा.
आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" और एकात्म धाम परियोजना के लिए भारी बजट स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना के लिए सूचकांक में छूट देने और आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. इस संग्रहालय में आचार्य शंकर की 108 फीट लंबी बहुधातु प्रतिमा स्थापित की जाएगी. इसके साथ ही आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन पर आधारित शंकर संग्रहालय और अद्वैत निलयम का निर्माण भी किया जाएगा. इन निर्माण कार्यों को एमपीटीसी द्वारा पूरा किया जाएगा, और इस योजना के तहत 2195 करोड़ 54 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी थी.
सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य के सभी शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को इन संयंत्रों की स्थापना में कोई निवेश नहीं करना होगा, जबकि शासकीय भवनों द्वारा ऊर्जा के उपयोग के लिए रेस्को डेवलपर को प्रति यूनिट भुगतान करना होगा. इस निर्णय से शासकीय संस्थानों को ऊर्जा लागत में बचत होने की उम्मीद है. इसके अलावा, वन्य क्षेत्रों और ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में भी सोलर संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है.
मांधाता में न्यायिक पदों का सृजन
मंत्रि-परिषद ने खंडवा जिले की मांधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड के न्यायालय के लिए एक नवीन पद और अन्य सहायक पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी और नागरिकों को न्याय की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी. इसके तहत कुल 7 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें एक न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड और 6 अन्य सहायक पद शामिल हैं. इस पर अनुमानित वित्तीय भार 52 लाख 76 हजार रुपये प्रति वर्ष रहेगा.
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