बिहार के वाहन मालिक हो जाएं सावधान, जल्द नहीं किया ये काम तो कटेगा चालान, पढ़ें पूरी जानकारी

    पटना: बिहार में वाहन मालिकों के लिए एक जरूरी सूचना आई है. अगर आपके दोपहिया या चारपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

    It is mandatory for bihar vehicle owners to update mobile number in RC and driving license
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    पटना: बिहार में वाहन मालिकों के लिए एक जरूरी सूचना आई है. अगर आपके दोपहिया या चारपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए अब आरसी और डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है.

    पटना में हजारों वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर नहीं

    पटना जिला परिवहन कार्यालय (DTO) की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के लगभग 6 लाख 13 हजार से ज्यादा वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है. इससे क्या होता है? जब वाहन मालिक ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और ई-चालान भेजा जाता है, तो वह मोबाइल नंबर न होने के कारण वाहन मालिक तक नहीं पहुंच पाता. परिणामस्वरूप, जुर्माना समय पर जमा नहीं होता और वह बढ़ता चला जाता है.

    मोबाइल नंबर अपडेट क्यों जरूरी है?

    डीटीओ का कहना है कि मोबाइल नंबर अपडेट करने से आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टैक्स रसीद, बीमा जानकारी, चालान और वाहन ट्रांसफर जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सीधे आपके मोबाइल पर मिलेंगी. साथ ही यह नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि गलत नंबर या गलत व्यक्ति को सूचना न मिले. अगर आधार और आरसी में नाम अलग हैं, तो आपको डीटीओ कार्यालय जाकर सुधार कराना होगा.

    मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?

    भारतीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रक्रिया के लिए तीन महीने की समय सीमा निर्धारित की है. वाहन मालिक परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल या अपने नजदीकी डीटीओ कार्यालय में जाकर यह अपडेट निशुल्क करा सकते हैं. इस पहल से न सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान होंगी, बल्कि सड़क सुरक्षा और नियम पालन भी बेहतर होगा. इसलिए अभी अपनी जानकारी अपडेट कराना न भूलें, ताकि अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सके.

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