बिहार के पेंशनर्स सावधान! फटाफट कर लें ये काम नहीं तो बंद हो सकती है पेंशन, जानें पूरी जानकारी

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है. यदि पेंशनधारी समय पर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं, तो उनकी पेंशन की राशि में देरी हो सकती है या भुगतान पूरी तरह से रुक सकता है.

How to generate a life certificate for Bihar social security pension at CSC
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पटना: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है. यदि पेंशनधारी समय पर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं, तो उनकी पेंशन की राशि में देरी हो सकती है या भुगतान पूरी तरह से रुक सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है. अब पेंशनधारी बिना किसी कठिनाई के Common Service Centre (CSC) के माध्यम से आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं.

CSC से होगा आसान जीवन प्रमाणीकरण

बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बना दिया है. पहले जहां लाभार्थियों को जिला या प्रखंड कार्यालयों में जाकर जीवन प्रमाण पत्र के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, अब यह सारी प्रक्रिया CSC के माध्यम से पंचायत और गांव स्तर पर की जा सकेगी. इससे विशेष रूप से वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अब दूर-दूर तक कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

तकनीकी समस्याओं का समाधान जल्द

नई व्यवस्था लागू होते ही कुछ तकनीकी समस्याएं भी सामने आई हैं. CSC के संचालक और पेंशनधारी यह शिकायत कर रहे हैं कि पोर्टल पर फिंगरप्रिंट कैप्चर का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है और सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ी हो रही है. इस पर विभाग ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा, ताकि किसी भी पात्र पेंशनधारी की पेंशन राशि रोकने की कोई स्थिति न आए. विभाग ने संबंधित एजेंसियों को इस दिशा में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.

बिहार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ने राज्य के वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को एक नई दिशा दी है. इस योजना के तहत पेंशनधारियों को ₹1,100 प्रतिमाह की पेंशन मिलती है. जुलाई 2025 से यह राशि ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 कर दी गई है. इससे करीब 1.1 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो इस योजना को बिहार की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना बनाता है.

पेंशन योजनाएं: उद्देश्य और पात्रता

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, और बिहार राज्य निशक्तता पेंशन योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकार अपने नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को ₹1,100 प्रतिमाह मिलते हैं, जबकि विधवा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी यही राशि निर्धारित की गई है. दिव्यांगों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता और कोई आयु सीमा नहीं है.

पेंशन आवेदन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है. पेंशनधारी ऑनलाइन SSPMIS पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, या फिर नजदीकी RTPS केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. पेंशन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो), और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग पेंशन के लिए) शामिल हैं.

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