HCS परीक्षा पैटर्न में बदलाव, वाहनों की अवधि तय... हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

    Haryana Cabinet Meeting Decisions: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की. इस बैठक में कुल 21 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिनमें से 19 को मंजूरी दी गई.

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    Haryana Cabinet Meeting Decisions: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की. इस बैठक में कुल 21 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिनमें से 19 को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इन फैसलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. इस बार की कैबिनेट बैठक में न केवल विधानसभा सत्र, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगी. आइए, जानते हैं कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं.

    विधानसभा शीतकालीन सत्र की तारीख तय

    कैबिनेट की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा. यह सत्र राज्य के विकास और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होगा.

    6 जिलों के गांवों की तहसीलें बदली

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी बताया कि 6 जिलों के 17 गांवों की तहसीलें बदलने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है. यह कदम नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं देने के उद्देश्य से उठाया गया है. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसने गांवों के तहसील बदलने की अनुशंसा की थी.

    पर्यावरण के लिए अहम फैसला – गाड़ियों की उम्र सीमा

    कैबिनेट ने पर्यावरण को लेकर भी एक अहम निर्णय लिया है. अब ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों की अधिकतम उम्र 12 साल तक निर्धारित की गई है, जबकि डीजल गाड़ियों के लिए यह उम्र सीमा 10 साल तक होगी. यह कदम प्रदूषण कम करने और हरियाणा की सड़कों पर प्रदूषण मुक्त गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है.

    नए नगर पालिका अधिनियम को मंजूरी

    राज्य सरकार ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए एक नया अधिनियम बनाने का निर्णय लिया है. वर्तमान में राज्य में 87 नगरपालिकाएं हैं, जो विभिन्न अधिनियमों के तहत काम कर रही हैं. नया अधिनियम, "हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 2025", सभी नगर निकायों को एक ही कानूनी ढांचे में लाएगा.

    एचसीएस (कार्यकारी शाखा) परीक्षा में बदलाव

    हरियाणा राज्य सिविल सेवा (एचसीएस) की परीक्षा में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. अब एचसीएस मुख्य परीक्षा में पहले के 4 पेपर्स की जगह 6 पेपर्स होंगे, और इनकी कुल अंक संख्या 600 होगी. इसके अलावा, हर पेपर का अंक विभाजन भी बदला गया है, जिससे परीक्षा के स्तर को और अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया जाएगा.

    पुलिस भर्ती में बदलाव

    पुलिस भर्ती को लेकर भी कैबिनेट ने एक अहम निर्णय लिया है. अब पंजाब पुलिस नियम 1934 (जो हरियाणा में लागू है) में संशोधन करके एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा. 'A' सर्टिफिकेट पर 1 अंक, 'B' सर्टिफिकेट पर 2 अंक और 'C' सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे.

    हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में बदलाव

    अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) शारीरिक माप परीक्षण (PMT) और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण (PST) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के पदों के अनुसार दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जो नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे. नॉलेज टेस्ट में 97 प्रतिशत वेटेज होगा.

    प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन मोबिलिटी पोर्टल

    कैबिनेट ने परिवहन विभाग द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन मोबिलिटी पोर्टल बनाने को मंजूरी दी है. इस पोर्टल के जरिए एग्रीगेटर जैसे ओला, ऊबर आदि को अपनी गाड़ियों के बेड़े में केवल ग्रीन एनर्जी (इलेक्ट्रिक) वाहनों को शामिल करने की अनुमति मिलेगी. यह कदम खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है.

    शिक्षा क्षेत्र में सुधार

    शिक्षा क्षेत्र में भी कई अहम फैसले लिए गए. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके तहत यदि कोई निजी विश्वविद्यालय शैक्षणिक मानकों का पालन नहीं करता, तो उसके प्रबंधन को भंग कर दिया जाएगा और प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे. इसके अलावा, जिला शिक्षकों के लिए काडर परिवर्तन नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई, जिससे शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और सुधार आएगा.

    अवैध खनन पर रोक

    अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है. अब खनन विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाकर 890 कर दी गई है, जिससे अवैध खनन पर सख्ती से निगरानी रखी जा सकेगी.

    रोहतक के एग्रो मॉल अलॉटियों को राहत

    रोहतक के एग्रो मॉल के अलॉटियों के लिए भी राहत की खबर आई है. जो अलॉटियों को अपनी आवंटित दुकानें नहीं चाहिए, उन्हें अपनी जमा राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज के साथ वापसी की पेशकश की जाएगी.