अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट के साथ-साथ एक और चीज जरूरी हो गई है। दरअसल दिल्ली में अब वाहन चालकों को रंग के हिसाब से फ्यूल टाइप वाला स्टिकर भी लगाना होगा। दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत हर वाहन चालक को अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पर कलर-कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। वहीं अगर आपका वाहन बिना स्टीकर के पाया जाता है तो आपको चपत भी लग सकती है।
हर फ्यूल टाइप के लिए अलग रंग
यह स्टिकर गाड़ी में किस ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है, यह दिखाने के लिए है। इसमें अलग-अलग फ्यूल टाइप के लिए अलग रंग निर्धारित किए गए हैं। पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों पर नीला स्टिकर लगाना होगा। डीजल गाड़ियों के लिए नारंगी (ऑरेंज) रंग का स्टिकर लगाना होगा। इसके अलावा अन्य फ्यूल टाइप के लिए ग्रे रंग का स्टिकर निर्धारित किया गया है।
स्टिकर नहीं तो PUC सर्टिफिकेट भी नहीं
इससे ट्रैफिक और पर्यावरण नियंत्रण एजेंसियों को यह समझने में आसानी होगी कि किस गाड़ी में कौन-सा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। खासकर तब जब वायु प्रदूषण को लेकर सख्ती लागू होती है। अगर आपकी गाड़ी पर यह स्टिकर नहीं है, तो आपको पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। यह नियम HSRP (High Security Registration Plate) का ही हिस्सा है, जिसे 2019 से लागू किया गया था।
बिना स्टिकर के वाहन पर कितना जु्र्माना लगेगा?
दिल्ली के परिवहन विभाग ने इस नियम को लेकर एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस सरकारी नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर आपने ये स्टिकर नहीं लगाया, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपने अब तक यह स्टिकर नहीं लगवाया है, तो सतर्क हो जाइए क्योंकि बिना स्टिकर या HSRP के पाए जाने पर आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस पर पहले से ही निगरानी रख रही है।
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