दिल्ली कैबिनेट (Delhi Cabinet) ने Ease of Doing Business Bill 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक (Bill) के तहत कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए Self-Certification, Single Window System, Deemed Approval, और 3 साल तक नियमित निरीक्षण से राहत जैसे बड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा कि यदि तय समय सीमा में विभाग आवेदन पर फैसला नहीं लेते, तो आवेदन स्वतः स्वीकृत (Deemed Approved) माना जाएगा. अब इस विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) भेजा जाएगा.