Sanjauli Masjid Demolition: संजौली मस्जिद पर कोर्ट का बड़ा फैसला

    शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद को लेकर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद पर शिमला नगर निगम ने अंतिम फैसला सुनाया है. निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने शनिवार को मस्जिद को पूरी तरह से हटाने का आदेश जारी किया, इसे ‘अवैध निर्माण’ करार देते हुए कहा गया कि इसके निर्माण से संबंधित ज़रूरी दस्तावेज वक्फ बोर्ड या मस्जिद कमेटी की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए.

    नगर निगम की इस कार्रवाई का आधार यह रहा कि मस्जिद की ज़मीन पर स्वामित्व के दस्तावेज, भवन की स्वीकृत योजना (मैप) और आवश्यक एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) उपलब्ध नहीं कराए गए. इसके चलते प्रशासन ने संपूर्ण ढांचे को असंगत मानते हुए हटाने के निर्देश दिए हैं.