MP में शुरू होगी कल्याणी विवाह योजना, पुनर्विवाह पर मिलेंगे इतने लाख रुपये, किसे मिलेगा लाभ, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 29 मई को छतरपुर जिले में वर्चुअल माध्यम से ‘कल्याणी विवाह योजना’ की घोषणा कर एक संवेदनशील और सशक्त कदम उठाया है. इस योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर ₹2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वे एक नया जीवन आत्मसम्मान के साथ शुरू कर सकें.

    CM Mohan Yadav Announces Kalyani marriage scheme will be started in MP
    Photo: Internet

    MP Kalyani Vivah Yojana: कभी-कभी ज़िंदगी समय से पहले ही कुछ ज़िम्मेदारियों का बोझ दे जाती है. ऐसी ही स्थिति उन महिलाओं की होती है जो कम उम्र में विधवा हो जाती हैं. समाज में उन्हें सहारा देने वाला अक्सर कोई नहीं होता, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इन बहनों को नया जीवन शुरू करने का संबल देने का संकल्प लिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 29 मई को छतरपुर जिले में वर्चुअल माध्यम से ‘कल्याणी विवाह योजना’ की घोषणा कर एक संवेदनशील और सशक्त कदम उठाया है. इस योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर ₹2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वे एक नया जीवन आत्मसम्मान के साथ शुरू कर सकें.

    क्या है कल्याणी विवाह योजना?

    यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो विधवा हैं और पुनर्विवाह करना चाहती हैं. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर ₹2 लाख तक की सहायता राशि प्रदान करेगी. यह एक सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ने की पहल है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि ‘लाड़ली बहनों’ को जल्द ही ₹3000 प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी, जो महिलाओं की आत्मनिर्भरता को और सशक्त बनाएगा.

    किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?

    आवेदिका और उसका पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए. विवाह के समय महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष और पुरुष की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए. आवेदिका आयकरदाता, शासकीय कर्मचारी, या पेंशनधारी नहीं होनी चाहिए. पति की पहले से कोई जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए. योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या अन्य विवाह प्रोत्साहन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए हैं. विवाह एक वर्ष के भीतर हुआ हो, तभी आवेदन मान्य होगा. दिव्यांग दंपत्ति भी इस योजना के पात्र हैं. विवाह एकल या सामूहिक, दोनों मान्य होंगे.

    क्या दस्तावेज़ जरूरी हैं?

    मूल निवासी प्रमाण पत्र (पति-पत्नी दोनों का)
    समग्र आईडी
    आयु प्रमाण पत्र
    आधार कार्ड (यदि हो)
    विवाह प्रमाण पत्र
    बैंक पासबुक की छायाप्रति
    पति की पूर्व पत्नी की मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा विवाह है)
    स्वप्रमाणित घोषणापत्र (आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी न होना आदि)
    पासपोर्ट साइज फोटो और विवाह के समय का संयुक्त फोटो

    आवेदन कैसे करें?

    इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदिका को अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय या कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उप संचालक के पास जाकर निर्धारित फॉर्म के साथ आवेदन करना होगा. ध्यान रखें, आवेदन विवाह की तारीख से एक साल के भीतर ही स्वीकार होगा, इसके बाद किया गया आवेदन अमान्य होगा.

    योजना क्यों है खास?

    कल्याणी विवाह योजना महज़ एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम है. यह योजना दिखाती है कि सरकार सिर्फ विकास की बात नहीं करती, बल्कि उन ज़िंदगियों को भी संबल देने के लिए प्रतिबद्ध है जो अक्सर हाशिये पर रह जाती हैं.

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