बिहार में इस फूल की खेती पर मिलेगी सरकार से 50% सब्सिडी, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

    बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ‘फूल विकास योजना’ शुरू की है, जिसमें गेंदे की खेती करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

    Bihar government will give 50% subsidy on cultivation of marigold flowers
    Bihar government will give 50% subsidy on cultivation of marigold flowers

    Bihar News: आज के समय में किसान पारंपरिक फसलों से हटकर मुनाफा देने वाली खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी कड़ी में फूलों की खेती खासकर गेंदे के फूल की मांग ने किसानों के चेहरे पर नई मुस्कान ला दी है. बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ‘फूल विकास योजना’ शुरू की है, जिसमें गेंदे की खेती करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

    गेंदे का फूल न सिर्फ मंदिरों और सजावट के काम आता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी महत्वपूर्ण हैं. साल भर इसकी मांग बनी रहती है, विशेषकर त्योहारों और शादी के सीजन में. इसलिए किसानों के लिए यह एक लाभकारी व्यवसाय बन चुका है. कम खर्च में उगने वाला यह फूल किसानों के लिए बेहतर मुनाफे का रास्ता साबित हो रहा है.

    कितनी मिलेगी सब्सिडी?

    बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय के अनुसार, गेंदे की खेती पर प्रति हेक्टेयर करीब 80,000 रुपये की लागत आती है, जिसमें से सरकार 40,000 रुपये यानी 50% तक की सहायता देगी. यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में लागू है और “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी.

    कौन ले सकता है इसका लाभ?

    किसान के पास जमीन के वैध कागजात (एलपीसी और रसीद) होना आवश्यक है.

    जिनके पास जमीन नहीं है, वे लिखित समझौते (एकरारनामा) के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

    न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए आवेदन संभव है.

    यदि जमीन किसी और के नाम पर है, तो वंशावली प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा.

    आवेदन की प्रक्रिया

    इच्छुक किसान https://horticulture.bihar.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर ‘फूल विकास योजना (राज्य योजना)’ के तहत फॉर्म भरना होगा. सभी जानकारी सही-सही भरना आवश्यक है.

    ऑफलाइन आवेदन का विकल्प

    जो किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, वे अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. योजना से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए horticulture.bihar.gov.in पर विजिट करें या अपने जिले के कृषि अधिकारी से संपर्क करें.

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