उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा ये सवाल

UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की तैयारियों की जानकारी मांगी है.

Big update regarding Panchayat elections in Uttar Pradesh High Court State Election Commission
Image Source: ANI/ File

UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव की तैयारियों की जानकारी मांगी है.

यह मामला इम्तियाज हुसैन की ओर से दाखिल याचिका पर सुना गया. याचिका में मांग की गई थी कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए और इसके लिए एक साफ और तय कार्यक्रम सामने रखा जाए.

कोर्ट ने क्या पूछा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या वह तय समय सीमा के अंदर पंचायत चुनाव करा पाएगा. कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि चुनाव की तैयारियां किस स्तर पर हैं और क्या आयोग पूरी तरह तैयार है.

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता. ऐसे में समय पर चुनाव कराना जरूरी है, ताकि कोई संवैधानिक समस्या न खड़ी हो.

आयोग की तरफ से क्या कहा गया

राज्य निर्वाचन आयोग के वकील ने कोर्ट में बताया कि यूपी पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत चुनाव की तारीख तय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है. सरकार यह फैसला आयोग से सलाह लेकर करती है और फिर अधिसूचना जारी की जाती है.

अधिसूचना को लेकर सवाल

कोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना को लेकर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने पूछा कि क्या इस अधिसूचना के आधार पर आयोग समय पर चुनाव करा सकता है या नहीं.

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार चुनाव 26 मई 2026 तक या उससे पहले हो जाने चाहिए थे. ऐसे में अब यह जानना जरूरी है कि आयोग इस समय सीमा को पूरा कर पाएगा या नहीं.

अगली सुनवाई कब होगी

इस मामले में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है. अब इस केस की अगली सुनवाई 25 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी. यह आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने दिया है.

कुल मिलाकर, पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है, लेकिन कोर्ट की सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चुनाव की तारीख और पूरी प्रक्रिया पर स्पष्ट जानकारी सामने आएगी.

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