अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, इस देश की सरकार ने लगा दिया बैन

    Australia Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसके तहत देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा.

    Australian government bans social media for children under 16
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    कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसके तहत देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा. यह निर्णय बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस कदम को बच्चों के लिए एक आवश्यक सुरक्षा उपाय बताया, जो उनके विकास और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा. यह नया नियम दिसंबर 2025 से लागू होगा, और इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाता नहीं बना सकेंगे, साथ ही जिनके पास पहले से अकाउंट हैं, उन्हें भी उसे बंद करना होगा.

    नया कानून क्या कहता है?

    ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) बिल 2024 को पेश किया है, जो साफ-साफ यह कहता है कि अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना गैरकानूनी होगा. इसके तहत सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम में बदलाव करना होगा ताकि बच्चों की उम्र की पहचान सटीक तरीके से की जा सके. अगर किसी प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे का अकाउंट पाया जाता है तो वह प्लेटफॉर्म कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा. सरकार का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और उन्हें सुरक्षित रखना है.

    कौन-कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा प्रतिबंध?

    यह प्रतिबंध लगभग सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा. इसमें Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, और Kick जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों का अकाउंट होना या बनाना कानून के खिलाफ होगा. इसके साथ ही प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की उम्र की पुष्टि करने के लिए कड़े वेरिफिकेशन सिस्टम भी लागू करने होंगे, ताकि कोई बच्चा आसानी से सोशल मीडिया का उपयोग न कर सके.

    प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का बयान

    प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस नए कानून को लेकर कहा, "यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है. डिजिटल दुनिया का उपयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके विकास की कीमत पर नहीं हो सकता." उन्होंने इस कदम को बच्चों के हित में बताते हुए यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इंटरनेट बच्चों के लिए केवल शिक्षा और मनोरंजन का साधन बने, न कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा.

    शोधों से जुड़ी चिंता

    ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह भी बताया कि हाल के कुछ अध्ययनों में यह सामने आया है कि सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं. स्क्रीन पर लगातार समय बिताने से उनकी नींद प्रभावित हो रही है, साथ ही चिंता और बेचैनी में भी इजाफा हो रहा है. इसके अलावा, बच्चों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में भी कमी देखी गई है. इन चिंताओं के मद्देनजर यह कानून बनाया गया है.

    नया कानून कब से लागू होगा?

    ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह कानून 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा. इसके बाद, कोई भी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी सेवाएं नहीं प्रदान कर सकेगा. प्लेटफॉर्म्स को इस कानून का पालन करने के लिए अपनी तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने होंगे, ताकि वे बच्चों की उम्र की पहचान और सत्यापन करने में सक्षम हो सकें.

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