Delhi-NCR GRAP-3: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में आए सुधार के बाद लोगों को कुछ राहत मिली है. आज यानी 2 जनवरी को प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज किए जाने के चलते GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा चरण) के तहत लागू कड़ी पाबंदियों को हटा लिया गया है. हालांकि, फिलहाल GRAP-1 और GRAP-2 के नियम पहले की तरह लागू रहेंगे.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, 1 जनवरी को दिल्ली का AQI 380 दर्ज किया गया था, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है. लेकिन 2 जनवरी को शाम 4 बजे AQI घटकर 236 पर पहुंच गया. इस सुधार को देखते हुए आयोग ने GRAP-3 की पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया.
गौरतलब है कि GRAP-3 तब लागू किया जाता है, जब AQI 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है.
GRAP के अलग-अलग चरण क्या होते हैं?
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर के आधार पर GRAP के चार चरण लागू किए जाते हैं...
हालांकि GRAP-3 हटने के बावजूद खुले में कचरा जलाने पर रोक जारी रहेगी. आपात स्थिति में ही डीजल जनरेटर के इस्तेमाल की अनुमति होगी.
GRAP-3 के दौरान क्या-क्या पाबंदियां थीं?
GRAP-3 के तहत कई सख्त कदम उठाए जाते हैं. इसमें...
अब AQI में सुधार के चलते इन पाबंदियों को फिलहाल हटा दिया गया है.
GRAP-2 के तहत कौन से नियम लागू रहेंगे?
चूंकि AQI अब भी ‘खराब’ श्रेणी में है, इसलिए GRAP-2 की पाबंदियां जारी रहेंगी. इनमें शामिल हैं...
इसके अलावा, दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI मानक की डीजल बसों को ही प्रवेश की अनुमति है.
लोगों से अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अभी भी सावधानी बरतें, सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और ऐसे किसी भी काम से बचें जिससे प्रदूषण बढ़ सकता है. मौसम और हवा की दिशा के अनुसार हालात फिर बदल सकते हैं, इसलिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
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