नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले (Delhi Excise policy case) में शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें 1 जून तक ये राहत मिली है. उसके बाद वह दोबारा सरेंडर करेंगे.
2 जून को फिर करना होगा सरेंडर
आज सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने मामले में कहा, "वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने पर आदेश पारित कर रहा है. अदालत ने कहा कि केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें 4 जून को परिणाम घोषित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की थी.
गौरतलब है कि केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कथित अनियमितता को लेकर 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया था.
Delhi HC के फैसले के खिलाफ केजरीवाल पहुंचे थे SC
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट द्वारा राहत नहीं मिली थी, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पार्टी हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं थी.
HC ने कहा था- केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और रिमांड को "अवैध" नहीं कहा जा सकता है.
जज स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा था, "ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे, जिसके कारण उसे केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा. केजरीवाल के जांच में शामिल न होने और उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा था. ईडी द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची और इससे हुई आय का इस्तेमाल अपराध को छिपाने के लिए किया था और वह सक्रिय रूप से इसमें शामिल थे. साथ ही वो पार्टी के संयोजक की भूमिका में भी काम कर रहे थे.
जज ने आगे कहा था कि इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार. ईडी की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को लेकर केजरीवाल की चुनौती ठोस नहीं है.
21 अप्रैल से ईडी कस्टडी में थे अरविंद केजरीवाल
बता दें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किया था. इस दौरान ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल, 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. ईडी ने तथाकथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्ततता का दावा किया था. जांच एजेंसी ने कहा था केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे.