हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से सरकारी जमीन और मकान-दुकानों पर काबिज लोग मालिकाना हक के लिए अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है.
आवेदन की लास्ट डेट
शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि 20 वर्ष से ज्यादा समय से किराये, लीज या तहबाजारी के अंतर्गत कब्जे में रही सरकारी संपत्तियों के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. 30 सितंबर के बाद समय में कोई और छूट नहीं दी जाएगी और सभी लंबित आवेदनों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर दिया जाएगा.
नई नियम के मुताबिक किसी व्यक्ति या निजी संस्था (संस्थाओं) के कब्जे में सरकारी संपत्तियों को 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किराए/पट्टे के माध्यम से स्वामित्व हस्तांतरित करने का प्राविधान है.
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