Delhi Liquor Policy Case:
गुरुवार को सीएम केजरीवाल को पद से हटाने वाले मामले में HC की ओर से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (4 अप्रैल, 2024) को खारिज कर दी. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है. ऐसे में इस तरह का आदेश नहीं दे सकते. हालांकि, कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका (केजरीवाल) है."
कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं कर रही सरकार
इस मामले में कोर्ट में दायर हुई याचिका पर कहा कि आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है. उन्होनें कहा कि एलजी फैसला लेने में सक्षम हैं. उन्हें हमारी सलाह की जरुरत नही है. वह कानून के मुताबिक ही काम करेंगे. कोर्च की ओर से याचिकार्ताओं को मना करने के बाद याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वह इस याचिका को वापसी लेना चाहते हैं और LG के पास अपनी अर्जी सामने रखेंगे.
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