Women Reservation Bill: नहीं मिला महिलाओं को हक, लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल

Women Reservation Bill rejected in Lok Sabha parliament

Parliament Special Session 2026: लोकसभा में 2026 के संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद, महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका. ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई इस चर्चा के बाद, इस विधेयक पर मतदान हुआ, लेकिन वह अपेक्षित बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा.

लोकसभा में मतदान और परिणाम

लोकसभा में इस विधेयक पर मतदान में कुल 489 सांसदों ने वोट डाले. इस दौरान 298 वोट हां में और 230 वोट ना में पड़े. चूंकि यह एक संविधानिक विधेयक था, इसे पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, जो इस विधेयक को हासिल नहीं हो पाई. दो-तिहाई बहुमत के लिए कम से कम 326 वोट चाहिए थे, लेकिन विधेयक सिर्फ 28 वोट से गिर गया.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में यह घोषणा की कि प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत पारित नहीं हुआ. इसके बाद, महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े संशोधन को वापस ले लिया गया.