Chief Minister Women Employment Scheme: बिहार सरकार ने महिलाओं की आर्थिक आज़ादी और आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा देने के लिए एक शानदार पहल शुरू की है, "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना". इस योजना का मकसद है कि राज्य के हर परिवार की एक महिला को उसकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाए, ताकि वह अपने दम पर खड़ी हो सके.
सरकार चाहती है कि महिलाएं न केवल घर संभालें, बल्कि खुद का छोटा-मोटा व्यवसाय भी शुरू करें और परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दें. इसलिए योजना के तहत महिलाओं को पहले ₹10,000 की शुरुआती सहायता दी जाएगी. अगर महिला उस धन से सफलतापूर्वक रोजगार शुरू करती है, तो आगे जरूरत के अनुसार सरकार ₹2 लाख तक की अतिरिक्त मदद भी दे सकती है.
कौन महिलाएं ले सकती हैं इस योजना का लाभ?
आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वह या उसका पति आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी (स्थायी/संविदा) नहीं होना चाहिए. एक परिवार (पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे) से सिर्फ एक महिला को लाभ मिलेगा. अविवाहित वयस्क महिला, जिनके माता-पिता नहीं हैं, उन्हें "एकल परिवार" माना जाएगा. महिला को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना अनिवार्य है.
शहरी क्षेत्रों की महिलाएं कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले जाएं जीविका की वेबसाइट पर.
वहाँ अपना पंजीकरण करें और जरूरी जानकारियां दें-
स्कैन किए हुए ये दस्तावेज़ अपलोड करें:
नोट: जो महिलाएं पहले से SHG से जुड़ी हैं, उन्हें दोबारा ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है.
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया
ग्रामीण इलाकों में जीविका से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन (VO) में एक सामूहिक बैठक के दौरान आवेदन कर सकती हैं. जो महिलाएं अभी SHG से नहीं जुड़ी हैं, वे पहले ग्राम संगठन में जुड़ने का आवेदन दें, फिर योजना का लाभ लें.
क्यों है यह योजना खास?
इस योजना के ज़रिए सरकार सिर्फ पैसे नहीं दे रही, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वावलंबन का बीज बो रही है. यह एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए स्वतंत्रता की कुंजी है.
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