उत्तराखंड में पियक्कड़ों के लिए बुरी खबर, क्साइज ड्यूटी पर लगेगा 12% VAT, अब देने पड़ेंगे इतने रुपये

    उत्तराखंड में शराब पीने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में संशोधन करते हुए, 15 दिसंबर से शराब की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है.

    Uttarakhand to increase liquor prices from December 15 with a 12% VAT on excise duty
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    देहरादून: उत्तराखंड में शराब पीने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में संशोधन करते हुए, 15 दिसंबर से शराब की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. अब राज्य सरकार ने एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) पर 12 प्रतिशत वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) फिर से लागू करने का फैसला किया है. इस बदलाव के बाद, शराब की कीमतें प्रति बोतल 40 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बढ़ सकती हैं, जो उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालेंगी.

    नई आबकारी नीति के तहत लागू होगा 12% VAT

    आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि राज्य सरकार से आदेश जारी होने के बाद विभाग ने इस बदलाव को लागू करने के लिए एक स्पष्ट टाइमलाइन तय की है. अधिकारियों के अनुरोध पर एक सप्ताह का समय दिया गया है, और इसके तहत नई दरें 15 दिसंबर तक लागू हो जाएंगी. इस संशोधन का उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ाना है, लेकिन इसके कारण शराब के दामों में वृद्धि होगी, जो आम उपभोक्ताओं के लिए चिंता का कारण बन सकता है.

    वित्तीय वर्ष 2025-26 में हटाया गया था VAT

    वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति में एक्साइज ड्यूटी से वैट हटा दिया गया था, जिससे शराब की कीमतों में कुछ राहत मिली थी. विभाग का तर्क था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लिया जाता, और इसी कारण उत्तराखंड में वैट हटाया गया था, ताकि अवैध शराब की तस्करी रोकी जा सके और राज्य की नीति प्रतिस्पर्धी बने. लेकिन, अब सरकार ने वित्त विभाग की आपत्तियों के बाद इस निर्णय को बदलते हुए, एक्साइज ड्यूटी पर फिर से 12 प्रतिशत VAT लागू करने का फैसला किया है.

    फाइनेंस डिपार्टमेंट की आपत्ति और संशोधित फैसला

    वित्त विभाग ने इस बदलाव पर गंभीर आपत्ति जताई थी, और इसे राजस्व नुकसान की दृष्टि से अनुचित माना था. विभाग की आपत्तियों के बाद, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वैट लागू करने का निर्णय लिया है. इससे कंट्री मेड अंग्रेजी शराब की कीमतों में प्रति पव्वा 10 रुपये और प्रति बोतल 40 रुपये का इजाफा होगा. वहीं, विदेश से आयातित प्रीमियम अंग्रेजी शराब की बोतलों पर 100 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है.

    पड़ोसी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में शराब महंगी

    उत्तराखंड में पहले ही शराब की कीमतें अन्य पड़ोसी राज्यों, जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक हैं. इस नई कीमत वृद्धि के बाद, उपभोक्ताओं को शराब की खरीदारी में और अधिक खर्च करना पड़ेगा. यह बढ़ी हुई कीमतें बार, रिटेल दुकानों और उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डालेंगी. हालांकि, सरकार का मानना है कि इस संशोधन से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन इसका भार आम लोगों पर पड़ेगा.

    नई दरें कब से लागू होंगी?

    15 दिसंबर से राज्यभर की शराब दुकानों में नई दरें लागू हो जाएंगी. सभी शराब विक्रेताओं को इस बदलाव के बारे में सूचना दी जाएगी और राज्य भर के दुकानों में अपडेटेड रेट चार्ट जारी किए जाएंगे. इसके बाद से, उपभोक्ताओं को नई कीमतों के अनुसार शराब खरीदनी पड़ेगी.

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