UPI Transaction failed solution: डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. UPI (Unified Payments Interface) के माध्यम से आज हर कोई कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर पा रहा है. लेकिन कभी-कभी तकनीकी खामियों के कारण यह प्रोसेस उतनी सहज नहीं रहती. एक आम समस्या जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं, पैसे अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन रिसीवर तक नहीं पहुंचते.
ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं और यह नहीं समझ पाते कि क्या करें, कहां शिकायत करें और कैसे अपने पैसे वापस पाएं. इस लेख में हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, तो आपको कौन से कदम उठाने चाहिए.
1. सबसे पहले UPI ऐप में ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करें
आप जिस ऐप (Google Pay, PhonePe, Paytm, BHIM आदि) से पेमेंट कर रहे हैं, उसमें जाकर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में उस पेमेंट का स्टेटस देखें:
Success (सक्सेसफुल):
अगर पेमेंट सक्सेसफुल दिख रहा है, लेकिन रिसीवर को पैसे नहीं मिले, तो 30 से 60 मिनट तक इंतजार करें. अधिकतर मामलों में थोड़ी देर में पैसे पहुंच जाते हैं.
Failed (असफल):
अगर पेमेंट फेल्ड है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. पेमेंट 24 घंटे के अंदर अपने आप आपके अकाउंट में वापिस आ जाता है.
Pending (प्रक्रिया में):
पेंडिंग का मतलब है कि पेमेंट अभी प्रक्रिया में है. ऐसे में आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए. स्टेटस क्लियर होते ही आगे की कार्रवाई करें.
2. पेमेंट स्टक होने पर ऐप के अंदर शिकायत दर्ज करें
अगर पेमेंट का कोई स्पष्ट रिज़ल्ट एक घंटे से ज्यादा समय तक नहीं आता है:
संबंधित ट्रांजैक्शन को चुनें
"Help" या "Raise a Dispute" विकल्प पर जाएं
जरूरी जानकारी भरें और शिकायत दर्ज करें
अधिकतर ऐप्स 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी शिकायत का जवाब देते हैं.
3. ऐप से समाधान न मिले तो बैंक से संपर्क करें
अगर ऐप से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता और पेमेंट 24 घंटे बाद भी न आपको और न ही रिसीवर को मिला हो:
अपने बैंक की ब्रांच या कस्टमर केयर से संपर्क करें
ट्रांजैक्शन आईडी, डेट और अमाउंट के साथ शिकायत दर्ज कराएं
बैंक को 30 दिनों के भीतर समाधान देना होता है.
4. अंतिम विकल्प: RBI में शिकायत दर्ज करें
यदि बैंक भी आपकी समस्या का समाधान नहीं करता:
आप RBI की Banking Ombudsman Scheme के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
यह शिकायत RBI की वेबसाइट या लोकपाल पोर्टल के जरिए की जा सकती है.
RBI ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करता है और जरूरत पड़ने पर बैंक पर जुर्माना भी लगाता है.
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