UP SIR Voter List: यूपी में कटे सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम, इस लिंक पर क्लिक कर चेक करें अपना नाम

    उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के बाद बड़ी अपडेट सामने आई है.

    UP SIR Voter List 2026 How to check your name
    File Photo- ANI

    UP SIR Voter List: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के बाद बड़ी अपडेट सामने आई है. मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को राज्य की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. इस प्रक्रिया के तहत देश में सबसे ज्यादा मतदाता नाम उत्तर प्रदेश में हटाए गए हैं.

    चुनाव आयोग के अनुसार, SIR अभियान के बाद प्रदेश में करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं. इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में कुल 12.55 करोड़ मतदाता आधिकारिक सूची में दर्ज हैं. इससे पहले राज्य में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा थी.

    ड्राफ्ट मतदाता सूची क्यों है अहम?

    ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का मतलब अंतिम सूची नहीं होता. यह एक अस्थायी सूची होती है, जिसे जनता की जांच, दावे और आपत्तियों के लिए जारी किया जाता है. अगर किसी योग्य मतदाता का नाम इसमें नहीं है, तो उसे अपना नाम जोड़वाने या सुधार कराने का पूरा मौका दिया जाता है.

    चुनाव अधिकारियों ने साफ किया है कि ड्राफ्ट सूची में नाम न मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है. यह प्रक्रिया पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई है.

    कैसे जांचें ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम?

    मतदाता ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जांचने के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक वोटर पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाम देखने के लिए निम्न जानकारियां दर्ज करनी होती हैं:

    • EPIC (वोटर आईडी) नंबर
    • पूरा नाम
    • विधानसभा क्षेत्र
    • जिला

    इन विवरणों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद है या नहीं.

    अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

    अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है, तो 6 फरवरी 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. इसके लिए अलग-अलग परिस्थितियों में अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं:

    • फॉर्म-6: नया नाम जोड़ने या हटे हुए नाम को दोबारा शामिल कराने के लिए
    • फॉर्म-7: किसी गलत या अपात्र नाम को हटवाने के लिए
    • फॉर्म-8: नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण में सुधार के लिए

    ये फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा किए जा सकते हैं.

    किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

    दावा या आपत्ति दर्ज करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज लगाने होते हैं, जैसे:

    • जन्म प्रमाण पत्र या उम्र का प्रमाण
    • पहचान पत्र
    • पते का प्रमाण

    इसके अलावा मतदाता अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं, जो पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे.

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