यूपी में अब 50 साल पुराने वाहन नहीं होंगे कबाड़, विंटेज कैटिगरी में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जानें पूरा प्रोसेस

    उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक महत्व रखने वाले 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने वाहनों को ‘विंटेज कैटेगरी’ में पंजीकृत करने की तैयारी कर ली है.

    UP Announces New Rule For Vintage Car Registration
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    UP New Rule For Vintage Car Registration: अगर आपके पास वर्षों से सहेजी गई कोई पुरानी कार या बाइक है, तो अब समय आ गया है उसे 'विरासत' का दर्जा दिलाने का. उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक महत्व रखने वाले 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने वाहनों को ‘विंटेज कैटेगरी’ में पंजीकृत करने की तैयारी कर ली है.

    क्या है यह नई सुविधा?

    उत्तर प्रदेश में जल्द ही ऐसी कारें और बाइकें, जो 50 साल से अधिक पुरानी हैं और आज भी अपने मूल स्वरूप में हैं, उन्हें विशेष विंटेज वाहन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी. यह प्रक्रिया तब शुरू होगी जब राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी. यह पहल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2021 की अधिसूचना और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के तहत की जा रही है.

    विरासत संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

    राज्य के परिवहन अधिकारियों के मुताबिक, इस रजिस्ट्रेशन सुविधा का मुख्य उद्देश्य है इन पुराने वाहनों के ऐतिहासिक और विरासत मूल्य को संरक्षित करना. इससे वे गाड़ियाँ, जो आज भी सहेजी गई हैं, एक आधिकारिक पहचान और सम्मान पा सकेंगी.

    किन वाहनों को मिलेगा ‘विंटेज’ टैग?

    • दोपहिया (L1/L2) या चार पहिया (M1) वाहन
    • पहली बिक्री के बाद कम से कम 50 साल पुराने
    • जिनके चेसिस, बॉडी शेल या इंजन में कोई बड़ा तकनीकी बदलाव न किया गया हो
    • निजी उपयोग में हों, न कि व्यावसायिक प्रयोग के लिए
    • यह स्पष्ट किया गया है कि ट्रैक्टर जैसे वाहन इस श्रेणी में नहीं आएंगे.

    नियमों और प्रक्रिया को लेकर स्थिति साफ

    परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि फिलहाल इस सेवा से संबंधित सभी निर्देश केंद्रीय अधिसूचना के अनुसार लागू होंगे. अंतिम एसओपी पास होते ही राज्य सरकार प्रक्रिया, शुल्क, पात्रता और दस्तावेज़ों के बारे में अपडेटेड गाइडलाइन्स जारी करेगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह रजिस्ट्रेशन केवल दर्शनीयता, संग्रहण या सीमित उपयोग के लिए है, दैनिक आवाजाही या कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं. 

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