'पति के होते हुए दूसरे मर्द के साथ होटल...' रेप का आरोप लगाने वाली महिला पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट?

    एक शादीशुदा महिला द्वारा अपने साथी पर लगाए गए रेप के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 जुलाई, 2025) को कड़ी टिप्पणी की.

    Supreme Court gets angry at woman who accused of rape
    प्रतीकात्मक तस्वीर/Photo- ANI

    नई दिल्ली: एक शादीशुदा महिला द्वारा अपने साथी पर लगाए गए रेप के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 जुलाई, 2025) को कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने महिला के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शादीशुदा होते हुए किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना कानूनी और सामाजिक दृष्टि से गंभीर मामला है. इसी बीच, आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया.

    पृष्ठभूमि: शादीशुदा महिला का रिश्ता और तलाक

    महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद महिला ने दबाव में आकर अपने पति से तलाक ले लिया. आरोप है कि तलाक के बाद भी आरोपी शादी करने से इनकार करता रहा, जिससे महिला ने नाराज होकर आरोपी पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया.

    सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया: जिम्मेदारी भी महिला की

    जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान महिला की दलीलों को गंभीरता से नहीं लिया. कोर्ट ने कहा, "आप एक शादीशुदा महिला हैं, आपके दो बच्चे हैं और आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं. आपको उस रिश्ते की पूरी समझ थी, जिसे आप शादीशुदा होने के बावजूद निभा रही थीं."

    महिला के वकील ने दावा किया कि आरोपी बार-बार महिला को होटल बुलाता था. इस पर कोर्ट ने महिला से पूछा, “आप बार-बार उसके बुलाने पर होटल क्यों जाती थीं? आपको यह भी पता था कि शादीशुदा होते हुए किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाना एक अपराध है.”

    हाईकोर्ट की जांच और अग्रिम जमानत का फैसला

    महिला ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी गई थी. हाईकोर्ट ने मामले की जांच के बाद पाया कि तलाक के बाद आरोपी ने महिला के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए.

    यह मामला 2016 में सोशल मीडिया पर दोनों की पहचान से शुरू हुआ था. महिला का दावा है कि आरोपी के दबाव में आकर उसने पति से तलाक लिया. तलाक के बाद आरोपी के शादी से इनकार करने पर महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसका बलात्कार किया. हालांकि, कोर्ट ने तथ्यात्मक जांच के आधार पर आरोपी को जमानत दी.

    ये भी पढ़ें- बलूचिस्तान में बरस रही बम और गोलियां! विद्रोहियों के हमले में एक मेजर समेत 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत