असम सरकार ने शुक्रवार को दो बच्चों की नीति में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), चाय बागान, मोरन और मटक समुदायों को इसमें छूट दे दी। आदेश में कहा गया है कि असम की जनसंख्या एवं महिला सशक्तीकरण नीति, 2017 में तदनुसार संशोधन किया गया है।