Rule Change 2025: नवंबर का महीना खत्म होते ही नए साल की आहट से पहले दिसंबर कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले ये नियम न सिर्फ आपकी रसोई के बजट और हवाई यात्रा के खर्च को प्रभावित करेंगे,
बल्कि पेंशनर्स, टैक्सपेयर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप इन बदलावों को समय रहते जान लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.आइए विस्तार से समझते हैं 1 दिसंबर से होने वाले छह बड़े बदलाव
LPG सिलेंडर की कीमतें बदलने की संभावना
दिसंबर का पहला बड़ा बदलाव सीधे आपके घर की रसोई से जुड़ा होगा. हर महीने की तरह इस बार भी 1 दिसंबर को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करेंगी.हाल ही में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती की गई थी, जबकि घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमतें लंबे समय से स्थिर बनी हुई हैं. अब साल के आखिरी महीने में घरेलू गैस के रेट में संशोधन होने की उम्मीद बढ़ गई है.
हवाई ईंधन और CNG–PNG के रेट भी होंगे अपडेट
एलपीजी के साथ ही 1 दिसंबर को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम भी संशोधित किए जाएंगे. ATF में बढ़ोतरी या कमी का सीधा असर हवाई यात्रा के खर्च पर पड़ता है.इसके साथ ही CNG और PNG के दाम भी महीने की शुरुआत में बदले जा सकते हैं, जो मिडिल क्लास परिवारों के खर्चों को प्रभावित करेंगे.
सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS चुनने का आखिरी मौका
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 दिसंबर महत्वपूर्ण दिन होने वाला है.सरकार ने UPS चुनने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया था. यानी आज के बाद यदि डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई, तो कर्मचारियों को NPS और UPS में से विकल्प चुनने का मौका नहीं मिलेगा.यह फैसला कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन व्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालेगा.
पेंशन न रुके, इसके लिए आज जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
सीनियर सिटिज़न्स के लिए 30 नवंबर बेहद महत्वपूर्ण है. पेंशन को बिना रुकावट जारी रखने के लिए आज लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है.यदि यह प्रमाणपत्र तय तिथि तक जमा नहीं हुआ, और डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई, तो दिसंबर में पेंशन रुक सकती है. ऐसे में सभी पेंशनभोगियों को समयसीमा का पालन करना जरूरी है.
टैक्सपेयर्स के लिए दिसंबर की शुरुआत से पहले ज़रूरी कार्य
टैक्स से जुड़े काम भी 1 दिसंबर के बाद नहीं किए जा सकेंगे.यदि अक्टूबर में आपकी TDS कटौती हुई है, तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के अंतर्गत स्टेटमेंट जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है.इसके अलावा, सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा कराने वालों की भी आखिरी तिथि आज ही है. देर होने पर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है.
दिसंबर में 17 दिन रहेंगे बैंक बंद — पहले देखें हॉलिडे लिस्ट
यदि दिसंबर में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना है, तो यह जानकारी आपके लिए अहम है.आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार दिसंबर में कुल 17 दिन बैंक बंद रहेंगे.इन छुट्टियों में विभिन्न राज्यों के स्थानीय त्योहारों के साथ रविवार और दूसरे–चौथे शनिवार भी शामिल हैं.इसलिए महीने की शुरुआत से पहले RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही बैंक जाएं.
यह भी पढ़ें: New Rule From December 1: ये 5 नए नियम 1 दिसंबर से होंगे लागू, जानें क्या पड़ेगा आपकी जेब पर असर?