नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराई जाएगी. यह योजना जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक लागू रहेगी और इसके तहत पात्र लाभार्थियों को कुल 15 महीनों तक बिना किसी शुल्क के चीनी दी जाएगी.
सरकार के इस कदम को महंगाई के दौर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच यह फैसला लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा.
15 महीनों तक मुफ्त चीनी का लाभ
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, दिल्ली में अंत्योदय अन्न योजना के तहत पंजीकृत सभी पात्र परिवारों को जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक मुफ्त चीनी दी जाएगी. यह योजना लगातार 15 महीनों तक लागू रहेगी.
सरकार का मानना है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके की रसोई पर पड़ता है. चीनी जैसी आवश्यक खाद्य वस्तु के दाम बढ़ने से दैनिक जीवन प्रभावित होता है. ऐसे में मुफ्त चीनी वितरण का यह निर्णय परिवारों के घरेलू खर्च को कम करने और पोषण स्तर को बेहतर बनाए रखने में सहायक होगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को सामाजिक कल्याण की दिशा में एक अहम कदम बताया. उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद नागरिकों का हित दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी परिवार बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की नीतियों का मूल आधार है. उनके अनुसार, इस तरह की योजनाएं समाज के कमजोर वर्ग को न केवल आर्थिक राहत देती हैं, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में भी मदद करती हैं.
अंत्योदय अन्न योजना क्या है?
अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार की एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को शामिल किया जाता है, जो अत्यंत गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं.
इसमें निराश्रित व्यक्ति, वृद्धजन, दिव्यांग, भूमिहीन मजदूर और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के परिवार शामिल होते हैं. प्रत्येक AAY परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, जिसमें गेहूं और चावल शामिल होते हैं. यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संचालित की जाती है.
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