यात्रीगण कृपया ध्यान दें... टिकट कैंसिलेशन को लेकर रेलवे ने किया बड़ा बदलाव; जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

Railway Ticket Cancellation: भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के नियमों में बदलाव किया है. अब रिफंड इस बात पर निर्भर करेगा कि आप टिकट कितने समय पहले रद्द करते हैं. जैसे-जैसे ट्रेन के रवाना होने का समय पास आता जाएगा, कटौती भी बढ़ती जाएगी.

Passengers please pay attention Railways made a big change regarding ticket cancellation
Image Source: Social Media

Railway Ticket Cancellation: भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के नियमों में बदलाव किया है. अब रिफंड इस बात पर निर्भर करेगा कि आप टिकट कितने समय पहले रद्द करते हैं. जैसे-जैसे ट्रेन के रवाना होने का समय पास आता जाएगा, कटौती भी बढ़ती जाएगी. नई व्यवस्था के अनुसार, अगर कोई यात्री यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा. 

इस स्थिति में केवल एक तय कैंसिलेशन चार्ज देना होगा. अगर टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है, तो किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाएगा और साथ में न्यूनतम शुल्क भी लागू होगा. ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे.

कब नहीं मिलेगा रिफंड

अगर टिकट देर से कैंसिल किया जाता है, तो पेनल्टी ज्यादा लगती है. ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर किराए का 50 प्रतिशत काट लिया जाएगा. वहीं, अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने से 8 घंटे से भी कम समय पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा

रेलवे ने एक और बड़ा बदलाव किया है. अब यात्री ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. इससे उन लोगों को काफी सुविधा मिलेगी, जो ऐसे शहरों में रहते हैं जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन होते हैं.

बदलाव क्यों किए गए

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुछ एजेंट बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे और बाद में उन्हें कैंसिल कर देते थे, जिससे उन्हें अच्छा खासा रिफंड मिल जाता था. नए नियमों से इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है. उन्होंने यह भी बताया कि पहले रोज 400 से 500 तक टिकट कन्फर्म कराने की रिक्वेस्ट आती थीं, जो अब घटकर करीब 150 रह गई हैं.

पहले क्या थे नियम

पहले कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर तय चार्ज लगता था, जो टिकट की क्लास और समय के आधार पर तय होता था. अगर टिकट 48 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल किया जाता था, तो एक फिक्स चार्ज काटा जाता था. अगर टिकट 48 से 12 घंटे के बीच कैंसिल होता था, तो किराए का 25 प्रतिशत काट लिया जाता था. 

वहीं, 12 से 4 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50 प्रतिशत किराया काट लिया जाता था. कुल मिलाकर, नए नियमों से रेलवे ने कैंसिलेशन प्रक्रिया को ज्यादा सख्त बना दिया है, ताकि गलत तरीके से टिकट बुकिंग और आखिरी समय की कैंसिलेशन को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें- 'होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट भारत को मंजूर नहीं', राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, बताया सरकार का प्लान