नया 'हिट एंड रन' कानून अभी नहीं होगा लागू, सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई बैठक में ऐसा क्या हो गया? जानें

Hit and Run Law Protest: केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच हुई बैठक में सुलह हो गई है. बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है.

नया 'हिट एंड रन' कानून अभी नहीं होगा लागू, सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई बैठक में ऐसा क्या हो गया? जानें

नई दिल्ली, भारत24 डिजिटल डेस्क: केंद्र सरकार के 'हिट एंड रन' के नए कानून के प्रावधानों के विरोध में देशभर के ट्रक ड्राइवर सोमवार से ही हड़ताल (Hit and Run Case Protest) पर थे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में हड़ताल का असर देखने को मिला. जिसके बाद मंगलवार को सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को भरोसा दिलाया है कि नया कानून अभी लागू नहीं किया गया है. और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी. 

सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह

मंगलवार को केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच हुई बैठक में सुलह हो गई है. बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है. सरकार के साथ बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (All India Motor Transport Congress) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन (Amrit Lal Madan) ने कहा कि सरकार की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि फिलहाल यह कानून लागू नहीं किया जाएगा. 

क्या है नया 'हिट एंड रन' कानून?

दरअसल, सड़क हादसों पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार ने 'हिट एंड रन' कानून में बदलाव किया है. इंडियन पीनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 10 साल की सजा के प्रावधान की वजह से ही ड्राइवर परेशान हैं और विरोध कर रहे हैं. पहले आईपीसी की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपित को केवल दो साल तक की जेल हो सकती थी. फिलहाल अभी इसे लागू नहीं किया जाएगा.