1 फरवरी 2026 से महंगे होंगे सिगरेट-तंबाकू, केंद्र सरकार ने लगाया नया टैक्स बम

India Excise Duty Cigarettes: तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों का सेवन करने वालों को नए साल में बड़ा झटका लगने वाला है. केंद्र सरकार ने सिगरेट, पान-मसाला, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और नया सेस लगाने का फैसला किया है. 

India Excise Duty Cigarettes Implemented from february
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India Excise Duty Cigarettes: तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों का सेवन करने वालों को नए साल में बड़ा झटका लगने वाला है. केंद्र सरकार ने सिगरेट, पान-मसाला, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और नया सेस लगाने का फैसला किया है. 

यह नया टैक्स ढांचा 1 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू होगा. वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर की देर रात इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.नए नियम लागू होते ही तंबाकू उत्पादों की कीमतों में तेज उछाल आने की संभावना है, जिसका असर सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा.

40% GST के ऊपर अब एक्स्ट्रा ड्यूटी और नया सेस

सरकार ने तंबाकू और सिगरेट को पहले से ही 40 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा हुआ है, लेकिन अब इसके ऊपर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाएगी. यही नहीं, पान-मसाला और चबाने वाले तंबाकू पर नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस भी लागू किया गया है. सरकार ने मशीनों की मदद से बनाए जाने वाले और पाउच में पैक किए गए उत्पादों—जैसे जर्दा, सुगंधित तंबाकू और गुटखा—को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3A के तहत अधिसूचित किया है, जिससे इन पर टैक्स नियंत्रण और सख्त हो जाएगा.

सिगरेट की कीमतों में आएगा सबसे बड़ा उछाल

नई व्यवस्था के तहत सिगरेट की लंबाई के आधार पर हर 1000 सिगरेट स्टिक पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक एक्साइज ड्यूटी लगेगी. इसके ऊपर 40 फीसदी जीएसटी भी लागू रहेगा. इसका सीधा मतलब है कि सिगरेट की खुदरा कीमतें लगभग दोगुनी तक पहुंच सकती हैं.सरकार का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स को और कठोर बनाना और इनके उपभोग को हतोत्साहित करना बताया जा रहा है.

बीड़ी पर राहत, टैक्स दर 18 फीसदी बरकरार

जहां सिगरेट और पान-मसाला पर 40 फीसदी जीएसटी और अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है, वहीं बीड़ी पर जीएसटी दर 18 फीसदी ही रखी गई है. हालांकि, बीड़ी और पान-मसाला बनाने वाली यूनिट्स पर नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लागू होगा, जो मशीनों की उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा. सरकार का कहना है कि यह कदम टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है.

पुराने सेस की जगह नया टैक्स सिस्टम

सरकार ने सिन गुड्स पर लागू पुराने कंपन्सेशन सेस को समाप्त करने का फैसला किया है. इसकी जगह अब एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ व नेशनल सिक्योरिटी सेस लागू होगा. इन बदलावों को दिसंबर 2025 में संसद की मंजूरी मिल चुकी थी और अब इन्हें आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है.

शेयर बाजार में मची हलचल

सरकारी फैसले की घोषणा के बाद शेयर बाजार में तंबाकू कंपनियों के शेयरों पर तगड़ा असर देखने को मिला. सिगरेट बाजार की दिग्गज कंपनी ITC के शेयर करीब 8.6 फीसदी गिरकर 402 रुपये से फिसलकर 368 रुपये तक पहुंच गए. वहीं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में लगभग 12 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. इस फैसले का असर एफएमसीजी इंडेक्स पर भी पड़ा, जो करीब 3 फीसदी तक टूट गया.

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