नई दिल्ली: दिल्ली में रहने वाले हर उस वाहन मालिक के लिए एक बड़ी खबर है, जिसके वाहन पर कोई ट्रैफिक चालान लंबित है. अब आपको अपने चालान को निपटाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है, जहां आप अपने लंबित चालानों का निपटारा आसानी से और कम खर्च में कर सकते हैं. यह एक दिन का विशेष सत्र दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में आयोजित होगा, जो आपके लिए चालान से छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर है. आइए, इस मौके के बारे में विस्तार से जानते हैं.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दी जानकारी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा कर इस लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी है. पोस्ट में बताया गया है कि 13 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सभी प्रमुख कोर्ट परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा. इस सत्र में कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है. यह आयोजन पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसरों में होगा.
चालान डाउनलोड की सुविधा
लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए आपको अपने चालान और नोटिस की कॉपी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (traffic.delhipolice.gov.in) से डाउनलोड करनी होगी. यह सुविधा 8 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और हर दिन अधिकतम 60,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं. कुल मिलाकर, 13 सितंबर तक 1,80,000 चालानों को डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी. वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने चालान डाउनलोड कर लें, क्योंकि स्लॉट्स सीमित हैं और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होंगे.
National Lok Adalat for settling pending Compoundable Traffic Challans/Notices to be held on 13th September, 2025 (Saturday) at all Court Complexes, Delhi from 10 am to 4 pm.
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 6, 2025
Avail this opportunity to get cleared pending challans/notices.@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/dA4Y2NX57J
जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया
लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे. इनमें आपके वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), वाहन मालिक का पहचान पत्र, और डाउनलोड किए गए चालान/नोटिस की प्रिंटेड कॉपी शामिल हैं. कोर्ट परिसरों में प्रिंटआउट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए पहले से ही सभी दस्तावेज तैयार रखें. यह सुनिश्चित करें कि आपके पास केवल वही चालान हों, जो 31 मई 2025 तक जारी किए गए हों, क्योंकि इसके बाद के चालान इस लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र नहीं होंगे.
लोक अदालत के फायदे
लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह लंबी और जटिल अदालती प्रक्रियाओं से बचाता है. यहां चालानों पर अक्सर जुर्माने में छूट मिलती है, और कई मामलों में आप कम राशि चुकाकर अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं. यह न केवल समय और पैसे की बचत करता है, बल्कि आपके वाहन से संबंधित कानूनी पेंच भी खत्म करता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस लोक अदालत में 180 बेंच स्थापित की जाएंगी, और प्रत्येक बेंच 1,000 चालानों तक का निपटारा करेगी. इससे अनुमानित 1,80,000 चालानों का निपटारा एक ही दिन में संभव हो सकेगा.
पहले भी मिल चुका है मौका
दिल्ली में इससे पहले 10 मई 2025 को लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों वाहन मालिकों ने अपने चालानों का निपटारा किया था. इस बार भी 13 सितंबर को होने वाली लोक अदालत वाहन मालिकों के लिए एक शानदार अवसर है. अगर आप इस तारीख को चूक जाते हैं, तो अगली लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को होगी. लेकिन सलाह यही है कि इस मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित चालानों को जल्द से जल्द निपटा लें.
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