ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तेजी से नजदीक आ रही है, और अगर आपने अभी तक इसे फाइल नहीं किया है, तो अब समय आ गया है कि आप अलर्ट हो जाएं. तकनीकी समस्याओं और देरी के कारण सरकार ने टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से बढ़ाकर 1.5 महीने का अतिरिक्त समय दिया था, लेकिन अब डेडलाइन को और आगे बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं हुआ है. देर होने पर आपको भारी जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है. आइए, जानते हैं कि 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करने की सजा क्या होगी और किन लोगों को यह रिटर्न दाखिल करना जरूरी है.
देर से ITR फाइल करने का जुर्माना और ब्याज
अगर आप 15 सितंबर 2025 तक ITR दाखिल नहीं करते, तो आपका रिटर्न ‘बिलेटिड’ माना जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत, 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं, इससे ज्यादा आय वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. खास बात यह है कि अगर कोई टैक्स बकाया नहीं भी है, तब भी यह जुर्माना लागू होगा. इसके अलावा, बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज भी लगेगा, जो तब तक चलता रहेगा, जब तक पूरा टैक्स जमा न हो जाए. इसलिए, समय रहते रिटर्न फाइल कर इस अतिरिक्त खर्च से बचें.
आधिकारिक डेडलाइन
वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है. इनकम टैक्स विभाग के टैक्स कैलेंडर के मुताबिक, सभी सैलरीड लोग, पेंशनर्स और अन्य गैर-ऑडिट संस्थाओं को इस तारीख तक अपने रिटर्न जमा करने होंगे. कई टैक्स बॉडीज ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई नया विस्तार नहीं मिला है. इसका मतलब है कि अब आपके पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, तो बिना देर किए फाइलिंग पूरी करें.
किन्हें करना होगा ITR फाइल?
15 सितंबर की डेडलाइन उन टैक्स पेयर्स के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है. इसमें शामिल हैं.
फाइलिंग में देरी न करें: कैसे करें ITR दाखिल?
फाइलिंग में देरी न करें: कैसे करें ITR दाखिल?ITR फाइल करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है. आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाकर या e-filing पोर्टल के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर आपको टैक्स गणना में दिक्कत हो रही है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें. सुनिश्चित करें कि आपके पास जरूरी दस्तावेज जैसे फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, और निवेश के प्रमाण तैयार हों. अगर आपने अभी तक रिटर्न तैयार नहीं किया है, तो तुरंत शुरू करें, क्योंकि देरी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है.
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