15 अगस्त से शुरू होगी एनुएल FASTag पास की सेवा, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत; जानें कैसे करं अप्लाई

    Fastag Annual Pass: हर दिन हजारों वाहन चालक देश की हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं. ऐसे में टोल टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है. अब तक टोल पर रुककर या फास्टैग के जरिए टोल टैक्स चुकाना आम बात रही है.

    Fastag Annual Pass starts from 15th august know how to apply
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    Fastag Annual Pass: हर दिन हजारों वाहन चालक देश की हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं. ऐसे में टोल टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है. अब तक टोल पर रुककर या फास्टैग के जरिए टोल टैक्स चुकाना आम बात रही है, लेकिन जल्द ही सफर और भी सुविधाजनक बनने वाला है. 15 अगस्त से देश में फास्टैग का नया प्रारूप, यानी ‘एनुअल फास्टैग पास’ लॉन्च होने जा रहा है. इस पास की मदद से अब एक साल तक बिना टोल प्लाजा पर रुकावट के आप अपनी यात्रा जारी रख सकेंगे.

    एनुअल फास्टैग पास उन लोगों के लिए खासतौर पर लाभदायक रहेगा जो रोजाना हाईवे या एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं. इस पास के तहत एक बार आवेदन करने और मंजूरी मिलने के बाद आपको टोल प्लाजा पर बार-बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यानी साल भर आपकी यात्रा आसान और निर्बाध रहेगी.

    फास्टैग एनुअल पास के लिए जरूरी दस्तावेज

    फास्टैग एनुअल पास पाने के लिए कुछ जरूरी कागजात साथ में रखना अनिवार्य है, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए. आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं.

    • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
    • आधार कार्ड या पैन कार्ड
    • बैंक खाते की जानकारी (जिससे भुगतान जुड़ेगा) यदि आप फास्टैग किसी कंपनी के नाम पर बनवा रहे हैं, तो कंपनी के पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज भी साथ में देने होंगे. आवेदन करते समय ये सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में अपलोड किए जाते हैं.

    आवेदन कैसे करें?

    फास्टैग एनुअल पास के लिए आवेदन करना बेहद आसान है. इसके लिए आप ‘राजमार्ग यात्रा ऐप’ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस ऐप पर जाकर अपनी वाहन जानकारी दर्ज करें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें. इसके अलावा, आप एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं.

    कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर जरूरी 

    ध्यान रखें कि आवेदन के दौरान वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार या पैन कार्ड और बैंक विवरण आपके पास उपलब्ध होना चाहिए. यदि कंपनी के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो कंपनी के पंजीकरण दस्तावेज भी जरूरी होंगे. आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है और पास को एक्टिव कर दिया जाता है. इस नई सुविधा से यात्रियों का समय बचेगा और हाईवे पर सफर और भी सहज और तेज होगा. इसलिए अगर आप नियमित रूप से टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो फास्टैग एनुअल पास जरूर बनवाएं और सफर को आसान बनाएं.

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