Excise Duty on Cigarettes: सिगरेट पर लगेगा टैक्स, कितने में बिकेगी 10 रुपये की सिगरेट? इतनी बढ़ेगी कीमत

Excise Duty on Cigarettes: अगर आप सिगरेट पीते हैं तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है. केंद्र सरकार ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है.

Excise Duty on Cigarettes How much 10 rs cigarettes will cost
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Excise Duty on Cigarettes: अगर आप सिगरेट पीते हैं तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है. केंद्र सरकार ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जो 1 फरवरी 2026 से देशभर में लागू होगी. इस फैसले के बाद सिगरेट की कीमतों में साफ तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. खास बात यह है कि अब सिगरेट का दाम सिर्फ ब्रांड से नहीं, बल्कि उसकी लंबाई और फिल्टर पर भी निर्भर करेगा.


साल 2017 में GST लागू होने के बाद यह पहला मौका है, जब सिगरेट पर इतना भारी टैक्स लगाया गया है. मौजूदा व्यवस्था में पहले से लग रहे 40 प्रतिशत GST के ऊपर अब अलग से एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी.सरकार ने साफ कर दिया है कि जितनी लंबी सिगरेट होगी और उसमें जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी, उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. यानी प्रीमियम और लंबी सिगरेट अब और महंगी होंगी.

कैसे तय होगी एक्साइज ड्यूटी?

नए नियमों के तहत एक्साइज ड्यूटी प्रति 1000 सिगरेट के आधार पर तय की गई है. यह टैक्स सिगरेट की लंबाई और फिल्टर की मौजूदगी के अनुसार अलग-अलग होगा. नॉन-फिल्टर सिगरेट (65 मिमी तक) पर ₹2,050 प्रति हजार की दर से एक्साइज लगेगा.65 मिमी से ज्यादा और 70 मिमी तक की नॉन-फिल्टर सिगरेट पर यह टैक्स ₹3,600 प्रति हजार होगा.फिल्टर वाली सिगरेट (65 मिमी तक) पर ₹2,100 प्रति हजार एक्साइज तय किया गया है.

65 से 70 मिमी लंबाई वाली फिल्टर सिगरेट पर ₹4,000 प्रति हजार देना होगा.70 से 75 मिमी की फिल्टर सिगरेट पर एक्साइज ₹5,400 प्रति हजार तक पहुंच जाएगा.अन्य कैटेगरी की सिगरेट पर यह टैक्स ₹8,500 प्रति हजार तक हो सकता है.इसके अलावा, तंबाकू विकल्प वाले सिगरेट पर ₹4,006 प्रति हजार की दर से एक्साइज लागू होगा. तंबाकू विकल्पों से बने सिगारिलो और अन्य उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत या ₹4,006 प्रति हजार (जो भी ज्यादा हो) टैक्स लगाया जाएगा.

हर सिगरेट कितनी महंगी होगी?

अगर इस एक्साइज ड्यूटी को प्रति सिगरेट के हिसाब से देखा जाए, तो छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट (65 मिमी तक) करीब ₹2.05 महंगी हो जाएगी.वहीं छोटी फिल्टर सिगरेट पर ₹2.10 प्रति सिगरेट की बढ़ोतरी हो सकती है.65 से 70 मिमी लंबाई वाली सिगरेट के दाम ₹3 से ₹4 तक बढ़ सकते हैं.प्रीमियम और लंबी सिगरेट (70–75 मिमी) पर ₹5 तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है.

10 रुपये की सिगरेट अब कितनी की मिलेगी?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टैक्स बढ़ोतरी का असर सीधे रिटेल कीमतों पर दिखेगा. सिगरेट के दाम में 20 से 50 प्रतिशत तक का उछाल आ सकता है.छोटी सिगरेट पर करीब 20 फीसदी, मीडियम सिगरेट पर 30 फीसदी और प्रीमियम सिगरेट पर 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है.इस हिसाब से 10 रुपये वाली सिगरेट अब 12 रुपये तक मिल सकती है.15 रुपये की सिगरेट की कीमत 18–19 रुपये हो सकती है.20 रुपये वाली सिगरेट के दाम 23 से 25 रुपये तक पहुंच सकते हैं.

किन सिगरेट पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

नई एक्साइज ड्यूटी का सबसे ज्यादा असर लंबी, प्रीमियम और फ्लेवर वाली सिगरेट पर पड़ने की संभावना है. माना जा रहा है कि कंपनियां टैक्स का पूरा बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं, जिससे स्मोकर्स को पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा.सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद तंबाकू उत्पादों में टैक्स चोरी रोकना, खपत को हतोत्साहित करना और राजस्व बढ़ाना है.

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