EPFO Subscribers Aadhaar Card News Update अगर आप भी 7 करोड़ निजी/प्राइवेट कर्मचारियों में से एक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने एक ताजा और अहम नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें कहा गया है कि आधार कार्ड अब कर्मचारी की जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा. यह एक तरह से ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए झटका है, क्योंकि वे अब इसे जन्मतिथि के लिए तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज से हटाने का लिया निर्णय
मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) द्वारा निर्देश जारी करने के बाद EPFO ने जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेज के तौर पर हटाने का निर्णय लिया है. इससे करीब 7 करोड़ ईपीएफओ कर्मचारियों को एक तरह से दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्हें अब बर्थ प्रूफ के लिए अन्य दस्तावेज लाने होंगे.
नौकरी करने वालों को होगी थोड़ी सी दिक्कत
वहीं, UIAI के इस फैसले का सीधा असर ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ निजी/प्राइवेट कर्मचारियों पर पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में वे अपने ईपीएफ अकाउंट में जन्मतिथि साबित करने या फिर सुधार के लिए आधार को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. वह ऐसे लोग होंगे जो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं और उनका नियोक्ता ईपीएफओ से जुड़ा है.
क्यों लिया फैसला, सामने आई वजह
बताया जा रहा है कि कई लाभार्थियों द्वारा जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा था. कहा जा रहा है कि आधार अधिनियम, 2016 के मुताबिक, जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार को मान्यता नहीं मिली है. यूआईडीएआई के निर्देश के मुताबिक, आधार पहचान सत्यापन के लिए तो है, लेकिन जन्म के प्रमाण के लिए इसका इस्तेमाल गलत है. यही वजह है कि अब ईपीएफओ ने जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है.