लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बसाए गए परिवारों को भूमि स्वामित्व अधिकार मिलेगा. यह कदम न केवल भूमि के हस्तांतरण से जुड़ा है, बल्कि उन परिवारों की कठिनाइयों और संघर्षों के प्रति सम्मान और समझ का प्रतीक भी है.
विस्थापित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश
सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि यह केवल कानूनी और प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि एक मानवीय पहल है. उन परिवारों ने अपने देश की सीमाओं के पार से भारत में शरण ली थी और अब तक पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहे हैं. योगी ने यह भी कहा कि यह शासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि इन परिवारों के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाए.
भूमि आवंटन की जटिलताएं और कानूनी विंग
विभाजन के बाद 1960 से 1975 के बीच कई हजार परिवारों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जैसे जिलों में पुनर्वासित किया गया था. हालांकि, इन परिवारों को भूमि आवंटन किया गया था, लेकिन कानूनी और अभिलेखीय विसंगतियाँ उनके लिए आज भी भूमि स्वामित्व प्राप्त करने में रुकावट बन गई हैं. भूमि के अधिकारों में कई प्रशासनिक और कानूनी जटिलताएँ हैं, जैसे कि भूमि पर कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं होना, नामांतरण प्रक्रिया लंबित होना, या भूमि का वन विभाग के नाम पर दर्ज होना.
कृषि भूमि का आवंटन और संघर्ष
मुख्यमंत्री को बताया गया कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, और बिजनौर जैसे जिलों में विस्थापित परिवारों को वर्षों पहले कृषि भूमि आवंटित की गई थी. हालांकि, भूमि के वास्तविक कब्जे और कानूनी प्रक्रिया की कमी के कारण इन परिवारों को अब तक विधिसम्मत भूस्वामित्व अधिकार नहीं मिल सके हैं. इसके परिणामस्वरूप कुछ ग्रामों में इन परिवारों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ, जबकि कुछ परिवारों ने बिना कानूनी प्रक्रिया के भूमि पर कब्जा किया है.
2018 में निरस्त हुआ गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में नए विकल्प तलाशने का निर्देश दिया, क्योंकि 2018 में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट को निरस्त कर दिया गया था. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लिया जाए और विस्थापित परिवारों को उनके अधिकार दिए जाएं.
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