मुंबई: सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, मुंबई पुलिस ने शहर में ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून की उड़ानों पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध 4 अप्रैल से प्रभावी होगा और 5 मई तक लागू रहेगा. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कदम संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है.
सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय
मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आतंकवादी और असामाजिक तत्व ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों का उपयोग कर वीवीआईपी और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं. इसके मद्देनजर, शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह प्रतिबंध अनिवार्य किया गया है.
नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश लागू
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उल्लंघन करने वालों को भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 223 के तहत दंडित किया जा सकता है.
निगरानी और विशेष अनुमति की आवश्यकता
मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पुलिस की हवाई निगरानी और विशेष परिस्थितियों में डीसीपी (ऑपरेशन) की अनुमति प्राप्त गतिविधियों पर लागू नहीं होगा. आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
शहर की सुरक्षा को प्राथमिकता
यह प्रतिबंध एहतियाती उपायों का हिस्सा है और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम माना जा रहा है. मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें.
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