11वीं तक हाइब्रिड मोड में स्कूल, 50% ऑफिस और WFH, जहरीली हुई दिल्ली की हवा; GRAP-4 में लागू हुईं ये पाबंदियां

    Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने एक बार फिर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के सबसे कड़े चरण-4 को लागू कर दिया है.

    Delhi Weather Update schools on hybrid mode 50 percent work from office grap 4 implemented
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    Delhi Weather Update: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने एक बार फिर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के सबसे कड़े चरण-4 को लागू कर दिया है. शनिवार, 13 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुए इन नियमों का सीधा असर स्कूलों, दफ्तरों, ट्रैफिक और निर्माण गतिविधियों पर देखने को मिलेगा.

    GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. निर्देश के मुताबिक कक्षा 10 को छोड़कर कक्षा 11 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी, यानी ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध रहेगा. इसका मकसद छात्रों को प्रदूषण के गंभीर असर से बचाना है. वहीं, सरकारी और निजी कार्यालयों को भी राहत और सावधानी के बीच संतुलन बनाने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को कम किया जा सके.

    पहले GRAP-3, फिर हालात बिगड़ते ही GRAP-4

    शनिवार दोपहर तक हालात को देखते हुए पहले GRAP-3 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए थे, लेकिन शाम होते-होते स्थिति और गंभीर हो गई. वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार ऊपर चढ़ता गया. शाम चार बजे AQI 431 दर्ज किया गया और सिर्फ दो घंटे में यह बढ़कर 441 तक पहुंच गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने तुरंत GRAP-4 लागू करने का फैसला लिया.

    GRAP-4 के तहत क्या-क्या बदलेगा?

    GRAP-4 लागू होने के साथ ही दिल्ली में गैर-जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों और स्वच्छ ईंधन जैसे LNG, CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI मानकों पर चलने वाले वाहनों को छूट दी गई है.इसके अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड मध्यम और भारी डीजल मालवाहक वाहन, जो BS-IV या उससे पुराने मानकों के हैं, उन्हें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी.दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाणिज्यिक वाहन भी अगर EV, CNG या BS-VI मानकों पर खरे नहीं उतरते, तो वे राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.

    निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक

    GRAP-4 के तहत सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के काम पूरी तरह बंद रहेंगे. इसमें सड़कें, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन लाइन और पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाएं भी शामिल हैं. इसका उद्देश्य धूल और कण प्रदूषण को तत्काल प्रभाव से कम करना है.

    छात्रों और कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त राहत

    संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारों को कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की ऑफलाइन कक्षाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की छूट दी गई है. वहीं, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित न हो, इसलिए कक्षा 10 और 12 को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है.कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम के साथ-साथ पीक आवर्स में भीड़ कम करने के लिए काम के समय में बदलाव यानी स्टैगर्ड टाइमिंग लागू करने की सलाह भी दी गई है.

    और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं

    GRAP-4 के तहत वैकल्पिक आपात उपायों पर भी विचार किया जा सकता है. इनमें कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकना या ऑड-ईवन वाहन योजना लागू करना शामिल है. केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नीति पर फैसला ले सकती है.

    CAQM ने क्या कहा?

    वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बयान जारी कर कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मौजूदा रुझान बेहद चिंताजनक हैं. हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए GRAP की उप-समिति ने पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से चौथे चरण के सभी उपाय लागू करने का निर्णय लिया है. ये कदम पहले से लागू GRAP-1, 2 और 3 के अतिरिक्त होंगे.

    GRAP के अलग-अलग चरण कब लागू होते हैं?

    जब AQI 201 से 300 के बीच रहता है, तब GRAP-1 लागू किया जाता है. AQI के 301 से 400 के बीच पहुंचने पर GRAP-2, 401 से 450 के बीच होने पर GRAP-3 और 450 से ऊपर जाने पर सबसे सख्त GRAP-4 लागू किया जाता है.फिलहाल दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद खराब स्थिति में है और प्रशासन की नजर हालात पर लगातार बनी हुई है.

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