Tahir Hussain 2020 Delhi Riots: दिल्ली के आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है.
साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अदालत ने ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी माना है.
पांच आरोपियों को कोर्ट ने ठहराया दोषी
अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा नजीम, काशिम, अनस और जावेद को भी दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इन सभी को हत्या समेत कई धाराओं के तहत दोषी माना है. इनमें धारा 302, 165, 188, 153ए, 147 और 148 शामिल हैं. वहीं, इस मामले में छह अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है.
नाले से मिला था अंकित शर्मा का शव
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी. उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था. अंकित शर्मा के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी.
पुलिस ने कई धाराओं में दाखिल की थी चार्जशीट
इस मामले में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें हत्या, दंगा, साजिश और अन्य गंभीर धाराएं शामिल थीं. अब कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में दोषियों को सजा सुनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
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