तेज आवाज में बजाए गाने, तो लगेगा तगड़ा फाइन; दिल्ली पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन्स

    लाउडस्पीकर को लेकर दिल्ली पुलिस ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर तय मानकों से तेज लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं मिलने वाली है. यदि किसी भी जगह पर तेज लाउडस्पीकर बजाना भी है तो इसके लिए पूर्व ही पुलिस की परमिशन लेना अनिवार्य होगा.

    तेज आवाज में बजाए गाने, तो लगेगा तगड़ा फाइन; दिल्ली पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन्स
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    लाउडस्पीकर को लेकर दिल्ली पुलिस ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर तय मानकों से तेज लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं मिलने वाली है. यदि किसी भी जगह पर तेज लाउडस्पीकर बजाना भी है तो इसके लिए पूर्व ही पुलिस की परमिशन लेना अनिवार्य होगा. जानकारी के अनुसार पब्लिक प्लेस पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए पुलिस की परमिशन लेना जरूरी हो गया है. 


    लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के नए नियम क्या हैं?

    बिना अनुमति लाउडस्पीकर नहीं बजेगा. धार्मिक स्थल, शादी, रैली या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाने से पहले पुलिस से लिखित अनुमति लेना जरूरी है. यदि आप टेंट हाउस से लाउडस्पीकर किराए पर ले रहे हैं, तो उससे पहले भी पुलिस की अनुमति जरूरी होगी.

    ध्वनि (आवाज़) की तय सीमाएं

    • क्षेत्र    सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक    रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक
    • इंडस्ट्रियल एरिया    75 dB    70 dB
    • रेजिडेंशियल एरिया (रिहायशी क्षेत्र)    55 dB    45 dB
    • साइलेंस ज़ोन (अस्पताल, स्कूल के पास आदि)    50 dB    40 dB
    • सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज़ 10 dB(A) से ज़्यादा नहीं हो सकती.
    • निजी प्रॉपर्टी में आवाज़ 5 dB(A) से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.

    बिना अनुमति या नियम तोड़ने पर क्या जुर्माना लगेगा?

    यदि लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया तो ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है. जानकारी के अनुसार लाउडस्पीकर ज़ब्त किए जा सकते हैं. जनरेटर (DG Set) पर जुर्माना (क्षमता के अनुसार) 1000 KVA से ज्यादा: ₹1,00,000. 62.5 - 1000 KVA: ₹25,000, 62.5 KVA तक: ₹10,000

    निर्माण कार्यों में तेज आवाज़ वाले उपकरणों का इस्तेमाल

    ₹50,000 जुर्माना और उपकरण ज़ब्त/सील किए जा सकते हैं. पटाखों का गलत समय पर इस्तेमाल करने पर तय समय के बाहर पटाखे चलाने पर कार्रवाई होगी. धार्मिक आयोजन, शादी या रैली में नियम तोड़ने पर रिहायशी क्षेत्र में उल्लंघन पर: ₹10,000 जुर्माना. साइलेंस ज़ोन में उल्लंघन पर: ₹20,000 जुर्माना. टेंट हाउस और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के लिए निर्देश बिना पुलिस की लिखित मंजूरी के किसी को लाउडस्पीकर या जनरेटर न दें. जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि टेंट और साउंड सिस्टम देने वाले लोग इन नियमों का पालन करें. नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी.