अब रात में भी काम कर सकेंगी दिल्ली की महिलाएं, रेखा सरकार ने नाइट शिफ्ट को दी मंजूरी

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक उत्थान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में महिलाएं अब दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट (24x7, रात्रि पाली) में काम कर सकेंगी.

    Delhi government gives permission to women to work in night shift
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    Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक उत्थान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में महिलाएं अब दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट (24x7, रात्रि पाली) में काम कर सकेंगी. इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, साथ ही इस निर्णय से Ease of Doing Business (व्यापार करने में आसानी) को भी बढ़ावा मिलेगा.

    महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट का नया अवसर

    गूगल, एमेज़ोन और अन्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ कई घरेलू व्यवसायों में अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का मौका मिलेगा. दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाएगा, बल्कि शहर को 24x7 बिजनेस हब बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इस फैसले से महिलाओं को उनके कामकाजी जीवन में एक नया अवसर मिलेगा, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समानता बढ़ेगी.

    महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान

    नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कई सुरक्षा प्रावधान किए हैं. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरे, सुरक्षा गार्ड की तैनाती, और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है. इसके अलावा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH Act) के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी जरूरी होगा.

    क्या हैं नाइट शिफ्ट के लिए नए नियम?

    दिल्ली सरकार ने दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम-1954 में बदलाव किया है, जो महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देता है. पहले इस अधिनियम के तहत महिलाओं को गर्मी के मौसम में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दी के मौसम में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है. इस नए फैसले के तहत, महिलाएं अब अपनी इच्छानुसार नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति अनिवार्य होगी.

    कंपनियों के लिए जरूरी सुरक्षा सुविधाएं

    नई नीति के तहत, महिलाओं के लिए न केवल सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था होगी, बल्कि कार्यस्थल पर रेस्ट रूम, टॉयलेट और लॉकर जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. इसके अलावा, कंपनियों को ईएसआई, भविष्य निधि, बोनस और अन्य कानूनी लाभ भी देना होंगे. यही नहीं, कंपनियों को महिला कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम का भुगतान भी सुनिश्चित करना होगा.

    आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की अहमियत बताते हुए कहा कि महिला कल्याण उनकी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है. महिला कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार पहले से कई योजनाओं पर काम कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह छूट पहले से लागू है, और अब इसे दिल्ली में लागू किया जा रहा है.

    बिजनेस हब बनने की दिशा में दिल्ली

    सीएम ने बताया कि इस निर्णय के लागू होने से दिल्ली को 24x7 बिजनेस हब बनने में मदद मिलेगी. साथ ही, यह फैसला महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाएगा और इस प्रकार दिल्ली को Ease of Doing Business के लिहाज से एक और कदम आगे बढ़ाएगा. 

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