Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने उस महिला ज्योति उर्फ किट्टू को जमानत दे दी है, जिस पर आरोप है कि उसने अपने पति सूरज पर खौलता हुआ लाल मिर्च पाउडर मिला पानी डालकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी. अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है और अब महिला की हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. इस मामले में महिला के खिलाफ नांगलोई थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
क्या था पूरा मामला?
बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके में 1 जनवरी 2024 को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. पत्नी ज्योति ने अपने सोते हुए पति सूरज पर खौलता पानी और उसमें मिला हुआ लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, ताकि उसकी जान ले सके. ज्योति ने यह कदम उस समय उठाया जब सूरज ने उसे उसके पूर्व रिश्तों और झूठे बलात्कार के मामलों को लेकर डांटा था. इस कृत्य के बाद महिला घर का दरवाजा बंद करके फरार हो गई और सूरज को चिकित्सकीय मदद से वंचित कर दिया.
महिला ने अपनी तीन महीने की बेटी को भी कमरे में छोड़ दिया, जो बाद में रोते-रोते परेशान हो गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की और महिला के खिलाफ FIR दर्ज की. इसके बाद, महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
कोर्ट का फैसला और जमानत
अदालत ने 9 जुलाई को सुनाए गए अपने आदेश में कहा, "अब तक की जांच और मेडिको-लीगल रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि पीड़ित को मामूली चोटें आई हैं. ऐसे में महिला को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है." अदालत ने यह भी कहा कि आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (हत्या का प्रयास) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत दाखिल किया गया है.
अदालत ने ज्योति को 30,000 रुपये के मुचलके और जमानत बांड पर जमानत दी. इसके साथ ही यह शर्त भी रखी कि वह पीड़ित या गवाहों से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी और न ही मामले से संबंधित किसी व्यक्ति के घर या इलाके में जाएगी.
जमानत की शर्तें
जमानत मिलने के बावजूद महिला को कुछ कड़ी शर्तों का पालन करना होगा. इनमें मुख्य रूप से यह शामिल है कि वह किसी भी प्रकार से मामले के गवाहों या पीड़ित को डराने-धमकाने की कोशिश नहीं करेगी. अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि मामले की जांच में कोई भी विघ्न उत्पन्न न हो और जांच प्रक्रिया के दौरान कोई गवाह प्रभावित न हो.
आगे की कार्रवाई
अब जबकि जांच पूरी हो चुकी है, पुलिस ने आरोपी महिला को जमानत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद मामले की पूरी जांच जारी रहेगी. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर महिला जांच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा.
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